EPF Withdraw Rules 2026: पीएफ निकासी के नियमों में बदलाव, सरकार ने तय किया वेटिंग पीरियड

EPF Withdraw Rules 2026: ईपीएफओ के नए नियमों के तहत फाइनल EPF सेटलमेंट पर 12 महीने और पेंशन निकासी पर 36 महीने का वेटिंग पीरियड लागू होगा। जानिए कितना पैसा निकाल सकते हैं।

EPF Withdraw Rules 2026 : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने सदस्यों के लिए प्रोविडेंट फंड (PF) और पेंशन राशि की आंशिक और पूर्ण निकासी के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। 'EPF योजना 2026' के लागू होने के बाद सदस्यों के मन में अपनी रिटायरमेंट बचत तक पहुंच को लेकर कई सवाल उठ रहे थे। इन आशंकाओं और नए नियमों की स्थिति स्पष्ट करते हुए केंद्र सरकार ने लोकसभा में पूरी प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी है।

EPF Withdraw Rules 2026, EPFO 2026 rules, EPF withdrawal rules, PF waiting period, Employees Provident Fund, EPS pension withdrawal

पीएफ निकासी पर बड़ा फैसला

फाइनल सेटलमेंट पर 12 महीने और पेंशन पर 36 महीने की प्रतीक्षा अवधि

संसद में नए संशोधनों से जुड़े एक सवाल के लिखित उत्तर में श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने स्पष्ट किया कि EPFO ने समय पूर्व अंतिम EPF सेटलमेंट के लिए 12 महीने की प्रतीक्षा अवधि (वेटिंग पीरियड) तय की है। इसके अतिरिक्त, एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम (EPS) के तहत निकासी लाभ प्राप्त करने के लिए 36 महीने का वेटिंग पीरियड लागू किया गया है। इसका सीधा मतलब यह है कि अब कर्मचारी नौकरी छोड़ने के तुरंत बाद अपना पूरा EPF और पेंशन का पैसा एक साथ नहीं निकाल सकेंगे।

End of Feed