अगर क्रिप्टो से की है कमाई, तो जाने कैसे भरना होगा ITR, वरना आ सकता है नोटिस

Where To Show Crypto Profit In ITR: क्रिप्टोकरेंसी के ट्रैड, बिक्री या स्वैपिंग से होने वाले प्रॉफिट पर 30 फीसदी टैक्स और 4 फीसदी सरचार्ज लगाया जाएगा, फिर भले ही इनकम कैपिटल गेन्स या बिजनेस इनकम ही मानी जाए। इसके अलावा, 50,000 रुपये (या कुछ मामलों में 10,000 रुपये) से अधिक की क्रिप्टो एसेट की बिक्री पर 1 फीसदी टीडीएस भी लागू होगा।

KEY HIGHLIGHTS
  • क्रिप्टो के प्रॉफिट पर लगता है टैक्स
  • ITR फॉर्म में जानकारी देना जरूरी
  • क्रिप्टो लेन-देन पर भी लगता है टैक्स

Where To Show Crypto Profit In ITR: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने बजट 2022 में क्रिप्टो ट्रेडिंग (Crypto Trading) से होने वाले प्रॉफिट पर 30 फीसदी टैक्स का ऐलान किया था। इसका मतलब है कि आपको 1 अप्रैल, 2022 से क्रिप्टो से होने वाली कमाई पर टैक्स का भुगतान करना होगा। ऐसा न करने पर आपको आयकर विभाग की तरफ से टैक्स नोटिस मिल सकता है।

Where To Show Crypto Profit In ITR

आईटीआर में क्रिप्टो प्रॉफिट कहां दिखाएं

हालांकि बाकी एसेट क्लास के उलट क्रिप्टो पर हुए मुनाफे की कैलकुलेशन करना मुश्किल है, क्योंकि इसमें स्टेकिंग, माइनिंग, एयरड्रॉप, ट्रेडिंग, ट्रांसफर आदि जैसी ट्रांजेक्शन शामिल होती हैं। यहां हम आपको क्रिप्टो से जुड़े टैक्स नियम बताएंगे।

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