पिछले साल बदली थी नौकरी? जानिए ITR भरने के लिए Form 16 कौन देगा

फाइनेंशियल ईयर 2025-26 जैसे-जैसे नजदीक आ रहा है, सैलरी पाने वाले टैक्सपेयर्स अपने एम्प्लॉयर से मिलने वाले 'फॉर्म 16' का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

अगर आप नौकरीपेशा हैं और पिछले फाइनेंशियल ईयर में नौकरी बदली है तो यह खबर आपके लिए है। क्या आपको पता है कि इस बार इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आपको 'फॉर्म 16' कौन देगा? बता दें कि अगर आप किसी फाइनेंशियल ईयर के दौरान नौकरी बदलते हैं, तो दोनों कंपनियों को फॉर्म 16 जारी करना होता है।

Income Tax Form 16

फॉर्म 16

इनकम टैक्स के नियमों के अनुसार, एम्प्लॉयर को अगले फाइनेंशियल ईयर की 15 जून तक फॉर्म 16 देना होता है। इसलिए, फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के दौरान दी गई सैलरी और काटे गए TDS के लिए, फॉर्म 16 15 जून, 2026 या उससे पहले जारी करना जरूरी है।

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