Income Tax Return Filing: इनकम होने के बावजूद ITR फाइल नहीं किया, अब आपके पास पहुंचेंगे इनकम टैक्स अधिकारी

  • Authored by: रामानुज सिंह
  • Updated Apr 13, 2024, 02:33 PM IST

Income Tax Return Filing: इनकम टैक्स विभाग ने 1 करोड़ 52 लाख (15.2 मिलियन) ऐसे लोगों की पहचान की है जिनके पास इनकम है या स्रोत पर टैक्स कटौती (टीडीएस) हुई है लेकिन उन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया है। अब इनकम टैक्स अधिकारी उनके पास जाकर बताएगा ITR फाइल करना क्यों जरूरी है।

Income Tax Return Filing: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उन व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ अभियान शुरू करने की तैयार में है, जिन्हें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना आवश्यक है लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया है। अधिकारियों ने कहा कि इनकम टैक्स विभाग ने 1 करोड़ 52 लाख (15.2 मिलियन) ऐसे लोगों की पहचान की है जिनके पास इनकम है या स्रोत पर टैक्स कटौती (टीडीएस) हुई है लेकिन उन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को 15 अप्रैल से ऐसे लोगों तक पहुंचने के लिए कहा है यानी आईटीआर दाखिल नहीं करने वालों के पास जाकर बताया जाएगा कि रिटर्न दाखिल करना क्यों जरुरी है।। इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक एक सीनियर अधिकारी ने पहचान जाहिर नहीं करने की शर्त पर कहा कि कई व्यक्तियों और संस्थाओं ने टीडीएस काटा लेकिन रिटर्न दाखिल नहीं किया। 2022-23 में करीब 8.9 करोड़ टैक्सपेर्स थे जबकि दाखिल रिटर्न 7.4 करोड़ हुए। रिटर्न की संख्या में संशोधित रिटर्न भी शामिल है।

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1 करोड़ 52 लाख लोगों के पास पहुंचेंगे इनकम टैक्स अधिकारी (तस्वीर-Canva)

इतने लोगों ने नहीं किया आईटीआर फाइल

अधिकारी ने कहा कि संभवतः 1 करोड़ 97 लाख व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने टीडीएस खर्च होने के बावजूद इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया। रिटर्न फाइल नहीं करने वालों में 1 करोड़ 93 लाख इंडिविजुअल कैटेगरी में थे। 28,000 हिंदू अविभाजित परिवार में थे, करीब 121,000 कंपनियां थी और बाकी विभिन्न अन्य कैटेगरी में थे। अधिकारी ने कहा कि ऐसे कई उदाहरण भी हैं जहां परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) से जुड़े बैंक लेनदेन बहुत अधिक थे। जिससे टैक्स रिटर्न दाखिल करना आवश्यक हो गया।

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