प्लेन में सफर करने वालों के लिए सुविधा के लिहाज से सुखद खबर आई है। अब अगर एयरलाइन कंपनी फ्लाइट में आपकी बुक की गई कैटेगरी (श्रेणी) वाले टिकट को अगर से डाउनग्रेड (फेरबदल कर निचली श्रेणी में डाल देती है) करती है, तब उसकी भरपाई उसे खुद ही करनी होगी। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने इस बाबत आदेश दिया है कि एयरलाइन कंपनियों को घरेलू उड़ानों की टिकट निचली श्रेणी में यानी ‘डाउनग्रेड’ करने पर प्रभावित यात्री को टिकट की कीमत का 75 प्रतिशत हिस्सा वापस लौटाना होगा।
तस्वीर का इस्तेमाल सिर्फ प्रस्तुतिकरण के लिए किया गया है। (क्रिएटिवः प्रिंस डोगरा)
डीजीसीए के एक सीनियर अधिकारी ने बुधवार (25 जनवरी, 2023) को कहा कि नए नियम 15 फरवरी से प्रभावी होंगे। हालांकि, इन प्रस्तावों को अंतरराष्ट्रीय नियमों के हिसाब से संशोधित कर दिया गया है। दरअसल, डीजीसीए को हवाई यात्रियों से इस तरह की शिकायतें मिल रही थीं कि एयरलाइंस उनकी ओर से बुक कराए गए टिकट की श्रेणी में बदलाव कर देती हैं।
नियामक संस्था ने पिछले साल दिसंबर में प्रस्ताव दिया था कि एयरलाइन कंपनियों को ऐसी टिकटों की कर समेत पूरी कीमत लौटानी चाहिए और प्रभावित यात्री को अगली उपलब्ध श्रेणी में नि:शुल्क यात्रा करानी चाहिए। अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की टिकट की श्रेणी कम किए जाने पर विमान द्वारा तय की गई दूरी के आधार पर टिकट कीमत के 30 प्रतिशत से 75 प्रतिशत तक (कर सहित) भरपाई की जाएगी। (पीटीआई-भाषा इनपुट्स के साथ)
