31 मार्च से पहले जमा करें इतने रुपए, नहीं तो बंद हो जाएगा PPF-SSY अकाउंट!

PPF और सुकन्या समृद्धि योजना खाताधारकों के लिए जरूरी खबर है। अगर इस फाइनेंशियल ईयर में इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो 31 मार्च 2026 से पहले न्यूनतम रकम जरूर जमा करें, वरना खाता इनएक्टिव हो सकता है और दोबारा चालू कराने के लिए जुर्माना देना पड़ सकता है।

अगर आपने भविष्य की सुरक्षा के लिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) या सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) में निवेश किया है, तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 अब अपने अंतिम पड़ाव पर है और 31 मार्च 2026 की समय सीमा तेजी से नजदीक आ रही है। सरकारी नियमों के अनुसार, इन खातों को चालू रखने के लिए हर साल एक न्यूनतम राशि जमा करना अनिवार्य होता है। यदि आप ऐसा करने में चूक जाते हैं, तो आपका खाता 'इनएक्टिव' या 'डिफ़ॉल्ट' हो सकता है, जिससे आपको भविष्य में मिलने वाले ब्याज और टैक्स छूट के फायदों में दिक्कत आ सकती है।

PPF

पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF)

PPF भारत की सबसे भरोसेमंद लॉन्ग-टर्म सेविंग स्कीम्स में से एक है। इसमें निवेश न केवल सुरक्षित है, बल्कि इस पर मिलने वाला ब्याज भी टैक्स फ्री होता है। सरकारी नियमों के मुताबिक, एक PPF खाते को एक्टिव रखने के लिए हर साल कम से कम 500 रुपये जमा करना जरूरी है। वर्तमान में सरकार इस पर 7.1% सालाना ब्याज दे रही है, जो कंपाउंडिंग (चक्रवृद्धि) की शक्ति के साथ समय के साथ एक बड़ा फंड बन जाता है। यदि आप 31 मार्च तक यह न्यूनतम राशि जमा नहीं करते हैं, तो आपका खाता फ्रीज हो सकता है। इसे दोबारा चालू कराने के लिए आपको न केवल उस साल की बकाया राशि देनी होगी, बल्कि प्रति वर्ष 50 रुपये का जुर्माना भी भुगतना होगा।

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