डाबर को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत: FSSAI के '100% शुद्ध' वाले बैन पर लगाई रोक

Dabur vs FSSAI : दिल्ली हाईकोर्ट ने एफएसएसएआई (FSSAI) के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें '100% शुद्ध' दावों के कारण डाबर के उत्पादों की बिक्री पर बिना सुनवाई के तुरंत प्रतिबंध लगाया गया था।

Dabur vs FSSAI : दिल्ली हाईकोर्ट ने एफएमसीजी सेक्टर की प्रमुख कंपनी 'डाबर इंडिया लिमिटेड' को बड़ी अंतरिम राहत दी है। अदालत ने भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें डाबर के कई प्रमुख प्रोडक्ट्स की बिक्री पर तुरंत प्रतिबंध लगाने को कहा गया था। FSSAI ने यह कार्रवाई उन प्रोडक्ट्स पर की थी, जिन पर 100% शुद्ध, 100% प्राकृतिक, 100% शुद्धता की गारंटी और 100% ऑर्गेनिक जैसे दावे लिखे हुए थे। हाईकोर्ट ने माना कि पहली नजर में ऐसा आदेश बिना कंपनी का पक्ष सुने जारी नहीं किया जाना चाहिए था।

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'100% प्योर' पर छिड़ी जंग! दिल्ली हाईकोर्ट ने FSSAI को झटका, डाबर के प्रोडक्ट्स की बिक्री पर से हटी रोक (तस्वीर-AI)

नेचुरल न्याय के नियमों का उल्लंघन

न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक जस्टिस अमित महाजन की पीठ ने डाबर की रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए FSSAI के 3 अगस्त के आदेश पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी। इसके साथ ही अदालत ने मामले से जुड़े पक्षों को अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि दशकों से एक ही लेबल के तहत बेचे जा रहे उत्पादों पर अचानक इस तरह का प्रतिबंध लगाना अनुचित है। अदालत ने माना कि FSSAI के नामित अधिकारी ने बिना कोई कारण बताओ नोटिस (Show-Cause Notice) जारी किए और बिना सुनवाई का मौका दिए यह आदेश पारित कर दिया, जो कि 'प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों' का स्पष्ट उल्लंघन है।

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