7 दिन बाद भी नहीं बंद हुआ क्रेडिट कार्ड? RBI के इस नियम से रोज मिलेंगे 500 रुपए!

क्रेडिट कार्ड बंद कराने में देरी करने वाले बैंकों पर RBI सख्त है। यदि बैंक आपके आवेदन के 7 कार्य दिवसों के भीतर कार्ड बंद नहीं करता, तो 8वें दिन से उसे रोजाना ₹500 जुर्माना ग्राहक को देना होगा।

बैंक और वित्तीय कंपनियां नया क्रेडिट कार्ड बेचने के लिए ग्राहकों को तरह-तरह के लुभावने ऑफर देती हैं और दिन में कई बार फोन करके कार्ड लेने के लिए मनाती हैं। लेकिन जब कोई ग्राहक वही क्रेडिट कार्ड बंद (Cancel/Close) कराने का फैसला करता है, तो बैंक अक्सर कई तरह के बहाने बनाने लगते हैं या ग्राहक को कार्ड चालू रखने के लिए मनाने की कोशिश करते हैं। कई बार इस प्रक्रिया में हफ्तों का समय लग जाता है और ग्राहक परेशान होते रहते हैं। अगर आप भी अपना क्रेडिट कार्ड बंद कराने की सोच रहे हैं या बैंक इसमें देरी कर रहा है, तो भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) का यह महत्वपूर्ण नियम आपके बेहद काम आ सकता है।

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7 दिन बाद भी नहीं बंद हुआ क्रेडिट कार्ड?

कितने दिन में बंद होता है क्रेडिट कार्ड?

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के दिशानिर्देशों के अनुसार, यदि कोई ग्राहक अपना क्रेडिट कार्ड बंद करने के लिए बैंक या कार्ड जारीकर्ता कंपनी को आवेदन देता है, तो बैंक को 7 कार्य दिवसों (Working Days) के भीतर कार्ड बंद करना अनिवार्य है। इसके साथ ही, बैंक को ईमेल या एसएमएस के जरिए ग्राहक को कार्ड सफलतापूर्वक बंद होने की पुष्टि (Confirmation) भी भेजनी होगी। अगर बैंक ग्राहक की स्पष्ट सहमति के बिना कार्ड बंद करने में देरी करता है, तो उसे 7 दिन की सीमा समाप्त होने के बाद ग्राहक को हर्जाना देना होगा।

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