बैंक और वित्तीय कंपनियां नया क्रेडिट कार्ड बेचने के लिए ग्राहकों को तरह-तरह के लुभावने ऑफर देती हैं और दिन में कई बार फोन करके कार्ड लेने के लिए मनाती हैं। लेकिन जब कोई ग्राहक वही क्रेडिट कार्ड बंद (Cancel/Close) कराने का फैसला करता है, तो बैंक अक्सर कई तरह के बहाने बनाने लगते हैं या ग्राहक को कार्ड चालू रखने के लिए मनाने की कोशिश करते हैं। कई बार इस प्रक्रिया में हफ्तों का समय लग जाता है और ग्राहक परेशान होते रहते हैं। अगर आप भी अपना क्रेडिट कार्ड बंद कराने की सोच रहे हैं या बैंक इसमें देरी कर रहा है, तो भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) का यह महत्वपूर्ण नियम आपके बेहद काम आ सकता है।
7 दिन बाद भी नहीं बंद हुआ क्रेडिट कार्ड?
कितने दिन में बंद होता है क्रेडिट कार्ड?
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के दिशानिर्देशों के अनुसार, यदि कोई ग्राहक अपना क्रेडिट कार्ड बंद करने के लिए बैंक या कार्ड जारीकर्ता कंपनी को आवेदन देता है, तो बैंक को 7 कार्य दिवसों (Working Days) के भीतर कार्ड बंद करना अनिवार्य है। इसके साथ ही, बैंक को ईमेल या एसएमएस के जरिए ग्राहक को कार्ड सफलतापूर्वक बंद होने की पुष्टि (Confirmation) भी भेजनी होगी। अगर बैंक ग्राहक की स्पष्ट सहमति के बिना कार्ड बंद करने में देरी करता है, तो उसे 7 दिन की सीमा समाप्त होने के बाद ग्राहक को हर्जाना देना होगा।
RBI के नियमानुसार, यदि बैंक 7 कार्य दिवसों के अंदर क्रेडिट कार्ड बंद करने की प्रक्रिया पूरी करने में विफल रहता है, तो 8वें दिन से बैंक पर जुर्माना लागू हो जाता है। इस स्थिति में बैंक को ग्राहक को प्रतिदिन 500 रुपये के हिसाब से पेनल्टी देनी होगी। यह मुआवजा तब तक देना होगा जब तक कि क्रेडिट कार्ड पूरी तरह से बंद नहीं हो जाता। उदाहरण के लिए, यदि कार्ड बंद होने में 7 दिन के बाद 10 दिन की अतिरिक्त देरी होती है, तो बैंक को ग्राहक के खाते में 5,000 रुपये जमा करने होंगे।
क्रेडिट कार्ड बंद कराने से पहले ये चीजें करा लें फिक्स
हालांकि, इस नियम का लाभ उठाने के लिए ग्राहकों को एक बात ध्यान में रखनी होगी कि उनके कार्ड पर कोई भी बकाया (Outstanding Dues) न हो। अगर आपके क्रेडिट कार्ड पर कोई ईएमआई (EMI), पेंडिंग बिल, एनुअल फीस या लेट पेमेंट चार्ज बाकी है, तो 7 दिन वाला नियम लागू नहीं होगा। पेनल्टी की शर्त तभी काम करेगी जब आपने अपना सारा बकाया चुका दिया हो और आपका अकाउंट पूरी तरह से क्लियर हो।
यदि आपने सारा बिल जमा कर दिया है और फिर भी 7 कार्य दिवसों के बाद बैंक कार्ड बंद नहीं कर रहा है या जुर्माना देने से इनकार कर रहा है, तो आप इसकी शिकायत सीधे दर्ज करा सकते हैं। ग्राहक रिजर्व बैंक के एकीकृत लोकपाल पोर्टल (cms.rbi.org.in) पर जाकर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं। लोकपाल में शिकायत दर्ज होते ही बैंक पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है और आपको आपका हर्जाना आसानी से मिल जाएगा।
