Haldiram को एक्सपायर्ड मिठाई बेचना पड़ गया महंगा, कोर्ट ने लगाया 20 हजार रुपये से ज्यादा का जुर्माना

Haldiram consumer court case: उपभोक्ता अदालत ने मशहूर कंपनी हल्दीराम (Haldiram Marketing Pvt Ltd) को एक मामले में एक्सपायर्ड मिठाई बेचने का दोषी पाया है।

Haldiram consumer court case: उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा को लेकर एक अहम फैसले में फरीदाबाद की उपभोक्ता अदालत ने Haldiram Marketing Pvt Ltd को एक्सपायर्ड मिठाई बेचने के मामले में दोषी ठहराया है। इस मामले में अदालत ने कंपनी को ग्राहक को 20,000 रुपये से अधिक का मुआवजा देने का आदेश दिया है।

Haldiram consumer court case

Haldiram consumer court case (Photo: iStock)

ग्राहक को बेची एक्सपायर्ड मिठाई

पीटीआई (भाषा) की एक रिपोर्ट के अनुसार, फरीदाबाद के उपभोक्ता मंच ने अपने फैसले में कहा कि कंपनी “सेवा में कमी” और “अनुचित व्यापार व्यवहार” की दोषी है। दरअसल, यह मामला 21 दिसंबर का बताया जा रहा है। मामले में फरीदाबाद निवासी निमिष अग्रवाल सेक्टर-16 स्थित हल्दीराम के आउटलेट पर मिठाई खरीदने पहुंचे थे। शिकायतकर्ता के अनुसार, सेल्समैन ने बिलिंग के बहाने उन्हें पहली मंजिल पर भेज दिया और पीछे से एक्सपायर्ड मिठाई पैक करने की कोशिश की। जब उन्होंने मिठाई का मूल डिब्बा मांगा तो सेल्समैन ने उसे देने से इनकार कर दिया और निर्माण तथा एक्सपायरी डेट छिपाने के लिए डिब्बे को फाड़ दिया।

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