Haldiram consumer court case: उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा को लेकर एक अहम फैसले में फरीदाबाद की उपभोक्ता अदालत ने Haldiram Marketing Pvt Ltd को एक्सपायर्ड मिठाई बेचने के मामले में दोषी ठहराया है। इस मामले में अदालत ने कंपनी को ग्राहक को 20,000 रुपये से अधिक का मुआवजा देने का आदेश दिया है।
Haldiram consumer court case (Photo: iStock)
ग्राहक को बेची एक्सपायर्ड मिठाई
पीटीआई (भाषा) की एक रिपोर्ट के अनुसार, फरीदाबाद के उपभोक्ता मंच ने अपने फैसले में कहा कि कंपनी “सेवा में कमी” और “अनुचित व्यापार व्यवहार” की दोषी है। दरअसल, यह मामला 21 दिसंबर का बताया जा रहा है। मामले में फरीदाबाद निवासी निमिष अग्रवाल सेक्टर-16 स्थित हल्दीराम के आउटलेट पर मिठाई खरीदने पहुंचे थे। शिकायतकर्ता के अनुसार, सेल्समैन ने बिलिंग के बहाने उन्हें पहली मंजिल पर भेज दिया और पीछे से एक्सपायर्ड मिठाई पैक करने की कोशिश की। जब उन्होंने मिठाई का मूल डिब्बा मांगा तो सेल्समैन ने उसे देने से इनकार कर दिया और निर्माण तथा एक्सपायरी डेट छिपाने के लिए डिब्बे को फाड़ दिया।
ग्राहक के साथ किया अभद्र व्यवहार
अग्रवाल ने यह भी आरोप लगाया कि जब उन्होंने इस पर आपत्ति जताई, तो कर्मचारियों ने माफी मांगने के बजाय उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। इसके बाद उन्होंने सेक्टर-12 स्थित उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई।
शिकायत में बताया गया कि उन्हें जो मिठाई बेची गई, वह 12 दिसंबर 2025 को तैयार की गई थी और उसकी एक्सपायरी डेट 19 दिसंबर 2025 थी। यानी यह मिठाई उन्हें समाप्ति तिथि के दो दिन बाद बेची गई।
अदालत ने कंपनी को पाया दोषी
सुनवाई के दौरान कंपनी ने अपनी सफाई में कहा कि उनके यहां गुणवत्ता नियंत्रण के सख्त मानक हैं और सभी नियमों का पालन किया जाता है। हालांकि, आयोग ने शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत फोटो, वीडियो और फटे हुए डिब्बों के सबूतों के आधार पर कंपनी के तर्क को खारिज कर दिया।
अदालत ने माना कि यह मामला उपभोक्ता के साथ धोखाधड़ी और लापरवाही का स्पष्ट उदाहरण है। इस फैसले को उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
