CCD Case: कॉफी डे का संकट टला,अब नहीं होगी दिवालिया ! बैंक के साथ हुआ समझौता

CCD And IndusInd Insolvency Case Update: NCLT की बेंगलुरु बेंच ने 20 जुलाई को कॉफी डे ग्लोबल के इनसॉल्वेंसी की प्रक्रिया को मंजूरी दी थी। उसने IndusInd Bank की उस याचिका के आधार पर ऐसा किया था। जिसमें बैंक ने कहा था कि कॉफी डे ग्लोबल ने 94 करोड़ रुपये के लोन पर डिफॉल्ट किया है।

CCD And IndusInd Insolvency Case Update: कॉफी डे ग्लोबल लिमिटेड (CCD) और उसे लोन देने वाले इंडसइंड बैंक के बीच समझौता हो गया है। इस समझौता के बाद राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) ने कंपनी के खिलाफ दिवाला आदेश को रद्द कर दिया है। इसके पहले शनिवार को कॉफी डे ग्लोबल लिमिटेड और इंडसइंड बैंक के वकीलों ने बुधवार को एनसीएलएटी की चेन्नई पीठ को समझौते के बारे में जानकारू देकर और दिवालिया प्रक्रिया के तहत चलने वाले मुकदमे को वापस लेने की अनुमति मांगी थी। जबकि 20 जुलाई को NCLT की बेंगलुरु बेंच ने कॉफी डे ग्लोबल के इनसॉल्वेंसी की प्रक्रिया को मंजूरी दी थी। उसने IndusInd Bank की उस याचिका के आधार पर ऐसा किया था। जिसमें बैंक ने कहा था कि कॉफी डे ग्लोबल ने 94 करोड़ रुपये के लोन पर डिफॉल्ट किया है।

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कॉफी डे को राहत

अब क्या हुआ समझौता

न्यायमूर्ति एम वेणुगोपाल और श्रीशा मेरला की दो सदस्यीय पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलों के आधार पर सीडीजीएल को दिवालिया घोषित करने के आदेश को रद्द कर दिया। इससे पहले 11 अगस्त को एनसीएलएटी ने एक अंतरिम आदेश के जरिये सीडीजीएल के खिलाफ दिवालिया कार्यवाही शुरू करने के निर्देश पर रोक लगा दी थी। कॉफी डे ग्लोबल इंडिया में कैफे कॉफी डे (CCD) के नाम से कॉफी आउटलेट की चेन चलाती है। यह ध्यान में रखने वाली बात है कि इनसॉल्वेंसी पर रोक का यह आदेश सिर्फ अंतरिम है।

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