Cigarette Price Hike: 1 फरवरी से प्रति पैकेट और प्रति सिगरेट कितनी रुपये बढ़ेगी कीमत? जानें

सरकार ने तंबाकू पर GST कंपनसेशन सेस हटा दिया है, लेकिन कुल टैक्स का बोझ अभी भी रिटेल कीमतों का लगभग 53 प्रतिशत है। यह प्रभावी तंबाकू नियंत्रण के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के 75 प्रतिशत के सुझाए गए बेंचमार्क से कम है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि बदले हुए टैक्स स्ट्रक्चर का मकसद टैक्स चोरी को रोकना, रेवेन्यू बढ़ाना और भारत के तंबाकू टैक्सेशन को ग्लोबल पब्लिक-हेल्थ नॉर्म्स के साथ जोड़ना है।

1 फरवरी, 2026 से सरकार द्वारा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) के अलावा सिगरेट पर एक खास सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी फिर से लगाने का ऐलान किया गया है। इस नए टैक्स से सिगरेट की कीमतों में काफी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। इस बार तंबाकू उत्पादों पर टैक्स लगाने के तरीके में एक बड़ा बदलाव यह है कि पहली बार एक्साइज को सीधे सिगरेट की लंबाई और टाइप से जोड़ा गया है।

सिगरेट

सिगरेट

नए सिस्टम के तहत, एक्साइज ड्यूटी प्रति 1,000 स्टिक पर लगाई जाएगी, जिसमें रेट इस बात पर निर्भर करेगा कि सिगरेट फिल्टर वाली है या बिना फिल्टर वाली और उसके साइज़ पर। आइए जानते हैं कि नए टैक्स तरीके से कीमत में कितनी बढ़ोतरी होने का अनुमान है।

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