PAN-Aadhaar Link: आपका पैन-आधार लिंक है या नहीं? 31 दिसंबर की डेडलाइन से पहले ऐसे चेक करें स्टेटस

31 दिसंबर की डेडलाइन अब नजदीक है और अगर समय रहते PAN-Aadhaar लिंक नहीं हुआ, तो आपका पैन निष्क्रिय हो सकता है। ऐसे में इनकम टैक्स रिटर्न, रिफंड, बैंकिंग और निवेश से जुड़े कई काम अटक सकते हैं। इसलिए आखिरी वक्त की परेशानी से बचने के लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि आपका पैन-आधार लिंक है या नहीं और स्टेटस कैसे चेक करें।

आधार–पैन लिंक को लेकर करदाताओं के लिए एक बेहद अहम अपडेट सामने आया है। आयकर विभाग ने साफ कर दिया है कि PAN को आधार से लिंक करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2025 है। अगर इस तय समयसीमा तक यह काम पूरा नहीं किया गया, तो 1 जनवरी 2026 से PAN कार्ड निष्क्रिय (Inactive) हो जाएगा। इसका सीधा असर आपकी टैक्स फाइलिंग, बैंकिंग और निवेश से जुड़ी गतिविधियों पर पड़ेगा।

Aadhar Card

आधार–पैन लिंक करना क्यों है जरूरी?

जिन लोगों ने 1 जुलाई 2017 या उससे पहले PAN कार्ड बनवाया है, उनके लिए आधार–पैन लिंक करना अनिवार्य है। आयकर विभाग का कहना है कि बिना लिंक किए PAN कार्ड वैध नहीं माना जाएगा। अगर PAN निष्क्रिय हो गया, तो आप इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं कर पाएंगे, टैक्स रिफंड अटक सकता है और कई बैंकिंग सेवाएं भी बंद हो सकती हैं।

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