सीसीपीए ने वॉकी-टॉकी की अनधिकृत ऑनलाइन बिक्री के खिलाफ शुरू की कार्रवाई

सीसीपीए ने भारत-पाकिस्तान तनाव के बीच ई-कॉमर्स मंचों पर वॉकी-टॉकी उपकरणों की अनधिकृत बिक्री के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री प्रल्हाद जोशी ने बताया कि यह बिक्री कानूनी दायित्वों का उल्लंघन करती है और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकती है। सीसीपीए ने विक्रेताओं को उपभोक्ता सुरक्षा के तहत सभी नियामक मानकों का पालन करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम और वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम का उल्लंघन करने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने भारत-पाकिस्तान तनाव के बीच ई-कॉमर्स मंचों पर वॉकी-टॉकी उपकरणों की अनधिकृत बिक्री के खिलाफ प्रवर्तन कार्रवाई शुरू कर दी है। यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा और उपभोक्ता सुरक्षा दोनों को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री, प्रल्हाद जोशी ने सोशल मीडिया पर बताया कि “नियमों का उल्लंघन करने वाले वायरलेस उपकरणों की बिक्री न केवल कानूनी दायित्वों का उल्लंघन करती है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा उत्पन्न कर सकती है।” उन्होंने यह भी बताया कि वॉकी-टॉकी की बिक्री में रेडियो तरंगों की जानकारी, लाइसेंसिंग विवरण और अनुमोदन प्रमाण की कमी थी, जो इसकी अनधिकृत बिक्री का प्रमुख कारण है।

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सीसीपीए की वॉकी-टॉकी की अनधिकृत बिक्री के खिलाफ कार्रवाई

सीसीपीए की कार्रवाई का कानूनी आधार

सीसीपीए ने वॉकी-टॉकी उपकरणों की अनधिकृत बिक्री के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम और वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम के उल्लंघनों का हवाला दिया है। जोशी ने कहा कि विक्रेताओं को उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा और गैरकानूनी व्यापार प्रथाओं को रोकने के लिए सभी नियामक मानकों का पालन करना होगा।

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