CBIC Recovery Manual: केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने कहा है कि प्रधान आयुक्त (Principal Commissioner) या आयुक्त स्तर के अधिकारी (Commissioner Level Officers) मांग आदेश को पूरा करने के लिए निर्धारित तीन महीने से पहले माल एवं सेवा कर (GST) बकाया वसूलने के निर्देश जारी कर सकते हैं। यदि कोई टैक्स देने वाला व्यक्ति सीजीएसटी (CGST) अधिनियम के तहत पारित आदेश में तय राशि का तीन महीने के अंदर भुगतान नहीं करता है, तो टैक्स अधिकारी इस अवधि की समाप्ति के बाद ही वसूली की कार्यवाही शुरू कर सकते हैं। हालांकि, असाधारण मामलों में जहां रेवेन्यू के हित में ऐसा करना जरूरी है, लिखित में कारणों को दर्ज करने के बाद, कर देने योग्य व्यक्ति को तीन महीने से पहले राशि का भुगतान करने के लिए कह सकते हैं।
सीबीआईसी रिकवरी मैनुअल
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तय अवधि से पहले ही वसूली शुरू कर रहे
सीबीआईसी ने कहा कि उसके संज्ञान में लाया गया है कि कुछ क्षेत्रीय इकाइयां आदेश को पूरा करने की तारीख से तीन महीने की तय अवधि से पहले ही वसूली शुरू कर रही हैं। सीबीआईसी ने कहा कि इसलिए, क्षेत्रीय इकाइयों में कानून के प्रावधानों के कार्यान्वयन में एकरूपता लाने के लिए, बोर्ड ऐसे मामलों में पालन किए जाने वाले निर्देश जारी कर रहा है, जहां रेवेन्यू के हित में आदेश को पूरा करने की तिथि से तीन महीने से पहले वसूली शुरू करना जरूरी है।
कब शुरू की जा सकती है वसूली की कार्यवाही
आम तौर पर वसूली की कार्यवाही केंद्रीय टैक्स के क्षेत्राधिकार वाले उप या सहायक आयुक्त (Deputy or Assistant Commissioner) द्वारा की जाती है। CBIC ने कहा कि जिन मामलों में जल्दी वसूली जरूरी समझी जा रही है, वहां क्षेत्राधिकार वाले उप या सहायक आयुक्त को मामले को क्षेत्राधिकार वाले प्रधान आयुक्त या केंद्रीय कर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। साथ ही उन्हें जल्दी वसूली के कारणों को बताना होगा।
कारणों से संतुष्ट होने पर, प्रधान आयुक्त या आयुक्त को इन कारणों को लिखित रूप में दर्ज करना चाहिए। इसके बाद वसूली की कार्यवाही शुरू की जा सकती है।
