CBDT New Campaign: आयकर विभाग ने शनिवार को कहा कि जिन करदाताओं ने आकलन वर्ष (एसेसमेंट ईयर या एवाई) 2024-25 के लिए अपने आईटीआर (इनकम टैक्स रिटर्न) में हाई वैल्यू की विदेशी आय या संपत्ति का खुलासा नहीं किया है, उन्हें इस बारे में बताने के लिए एक अभियान शुरू किया गया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने टैक्सपेयर्स को अपने आयकर रिटर्न (ITR) में अनुसूची 'विदेशी संपत्ति' (अनुसूची एफए) को सही ढंग से भरने और विदेशी स्रोतों (अनुसूची एफएसआई) से आय के बारे में बताने के लिए एवाई 2024-25 के लिए अनुपालन-सह-जागरूकता अभियान शुरू किया है।
CBDT ने शुरू किया नया अभियान
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किसे मिलेंगे मैसेज
सीबीडीटी ने एक बयान जारी किया है। बयान में कहा गया है कि सूचनात्मक संदेश उन निवासी करदाताओं को एसएमएस और ईमेल के जरिए भेजे जाएंगे, जिन्होंने पहले ही आकलन वर्ष 2024-25 के लिए अपने आईटीआर जमा कर दिए हैं।
विदेश से इनकम या संपत्ति
बोर्ड ने बताया कि ये संदेश द्विपक्षीय और बहुपक्षीय समझौतों के तहत मिली जानकारी के जरिये पहचाने गए व्यक्तियों के लिए हैं। इस जानकारी से पता चलता है कि इन व्यक्तियों के पास विदेशी खाते या संपत्ति हो सकती है, या संभव है कि उन्हें विदेश से आमदनी हुई हो। (इनपुट - भाषा)
