ITR फाइलिंग के लिए सरकार ने जारी किये 2 फॉर्म, 7 महीने पहले कर दिया नोटिफाई

  • Authored by: रामानुज सिंह
  • Updated Dec 23, 2023, 01:51 PM IST

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने चालू वित्तीय वर्ष यानी वित्त वर्ष 2023-24 (AY 2024-25) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने वित्त वर्ष 2023-24 (मूल्यांकन वर्ष 2024-25) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फॉर्म ITR-1 और ITR-4 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बड़ी बात यह हैकि आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख से 7 महीने पहले आईटीआर फॉर्म का नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। वित्त वर्ष 2023-24 (AY 2024-25) के लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2024 है जब तक कि यह तारीख सरकार द्वारा नहीं बढ़ाई जाती है। इनकम टैक्स विभाग द्वारा 22 दिसंबर, 2023 को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पिछले साल आयकर विभाग ने बजट 2023 के ठीक बाद फरवरी 2023 में वित्त वर्ष 2022-23 (AY 2023-24) के लिए ITR फॉर्म नोटिफिकेशन जारी किए गए थे। इस वर्ष ITR चालू वित्तीय वर्ष 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने से 3 महीने पहले फॉर्म नोटिफिकेशन किए गए हैं। गौर हो कि करदाताओं को वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पहले अपनी कुल आय का सटीक जानकारी नहीं मिल पाएगी।

Income Tax Return Form Notification

इनकम टैक्स रिटर्न के लिए CBDT ने जारी किया नोटिफिकेशन

ITR-1 फॉर्म किनके लिए उपयोगी?

किसी व्यक्ति के सभी स्रोतों से कुल आय 50 लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। आय के स्रोतों में शामिल हो सकते हैं - वेतन, एक हाउस प्रोपर्टी से आय और अन्य स्रोत जैसे ब्याज, लाभांश आदि और कृषि आय 5,000 रुपए तक हो।

End of Feed