कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने हाल ही में अपने कई नियमों को बदला है। EPFO में कर्मचारियों की कमाई का एक हिस्सा जमा होता है जो उन्हें मुसीबत में काम आता है। कई बार लोगों के मन में सवाल आता है कि क्या मैं EPFO का पूरा 100 फीसदी पैसा निकाल सकता हूं? अगर आपके मन में भी यही सवाल है तो ये खबर आपके काम की साबित हो सकती है।
नियमों के मुताबिक, आप अपने पीएफ खाते से 100% यानी पूरा पैसा निकाल तो सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ बेहद सख्त और विशेष शर्तें तय की गई हैं। आप बिना किसी ठोस वजह के या अपनी मर्जी से जब चाहें तब पूरा पैसा नहीं निकाल सकते। ईपीएफओ के नियम कहते हैं कि पूरा 100% पीएफ फंड (PF Fund) केवल तभी निकाला जा सकता है जब कर्मचारी पूरी तरह से रिटायर हो चुका हो (यानी उसकी उम्र 58 वर्ष हो चुकी हो) या फिर वह लगातार 2 महीने (60 दिन) से अधिक समय से बेरोजगार हो। अगर कोई व्यक्ति नौकरी छोड़ चुका है और 2 महीने तक उसे कोई नई नौकरी नहीं मिली है, तो वह डिक्लेरेशन देकर अपना पूरा पीएफ पैसा निकाल सकता है।
क्या नौकरी रहते हुए निकाल सकते हैं पूरा पैसा?
अब सवाल उठता है कि क्या नौकरी में रहते हुए यानी सर्विस के दौरान भी 100% पैसा निकाला जा सकता है? तो इसका जवाब है 'ना'। नौकरी करते हुए आप आपातकालीन स्थितियों में पीएफ खाते से केवल आंशिक निकासी (Partial Withdrawal) या 'एडवांस पीएफ' ही निकाल सकते हैं। एडवांस पीएफ निकालने के लिए भी ईपीएफओ ने अलग-अलग परिस्थितियों के हिसाब से पैसों की सीमा तय की हुई है। उदाहरण के लिए, अगर आपको अपने या परिवार में किसी के इलाज के लिए मेडिकल इमरजेंसी के तहत पैसों की जरूरत है, तो आप अपनी बेसिक सैलरी और डीए (DA) का 6 महीने का हिस्सा या कर्मचारी का कुल जमा योगदान (जो भी कम हो) एडवांस के रूप में निकाल सकते हैं।
इसी तरह, अगर आप अपने खुद के विवाह, भाई-बहन या बच्चों की शादी के लिए पीएफ से पैसा निकालना चाहते हैं, तो इसके लिए आपकी नौकरी के कम से कम 7 साल पूरे होने अनिवार्य हैं। इस स्थिति में आप अपने कुल जमा हिस्से का अधिकतम 50% तक पैसा निकाल सकते हैं। घर खरीदने, प्लॉट खरीदने या मकान की मरम्मत करवाने के लिए भी पीएफ से एडवांस लिया जा सकता है, लेकिन उसके लिए भी नौकरी के सालों की न्यूनतम अवधि (जैसे 5 साल या उससे अधिक) की शर्त लागू होती है। इन सभी मामलों में आप अपनी जरूरत पूरी करने के लिए एक निश्चित हिस्सा ही निकाल पाते हैं, पूरा 100% फंड ब्लॉक रहता है।
कितना लगता है टैक्स?
एक और महत्वपूर्ण नियम जो आपको जानना बेहद जरूरी है, वह है प्री-मैच्योर विड्रॉल (समय से पहले निकासी) पर लगने वाला टैक्स। अगर आप अपनी नौकरी के 5 साल पूरे होने से पहले पीएफ खाते से 50,000 रुपये या उससे अधिक की रकम निकालते हैं, तो उस पर टीडीएस (TDS) कटता है। यदि आपका पैन कार्ड (PAN Card) पीएफ खाते से लिंक है, तो 10% टीडीएस कटेगा, और यदि पैन कार्ड लिंक नहीं है, तो यह टैक्स दर बढ़कर करीब 30% से अधिक हो सकती है। हालांकि, अगर आपकी कुल सालाना आय टैक्स स्लैब से कम है, तो आप फॉर्म 15G या 15H जमा करके टीडीएस कटने से बच सकते हैं। 5 साल की लगातार सेवा पूरी होने के बाद निकाला गया पीएफ पूरी तरह टैक्स-फ्री होता है।
