क्या PF अकाउंट से निकाल सकते हैं 100% पूरा पैसा? जानें क्या कहता है नियम

EPFO ने पीएफ निकासी के रूल्स में अब बड़ा बदलाव कर दिया है। ऐसे में आइए जानते हैं क्या आप अपने EPFO अकाउंट से पूरा 100 फीसदी पैसा निकाल सकते हैं या नहीं? इसके लिए क्या है नियम?

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने हाल ही में अपने कई नियमों को बदला है। EPFO में कर्मचारियों की कमाई का एक हिस्सा जमा होता है जो उन्हें मुसीबत में काम आता है। कई बार लोगों के मन में सवाल आता है कि क्या मैं EPFO का पूरा 100 फीसदी पैसा निकाल सकता हूं? अगर आपके मन में भी यही सवाल है तो ये खबर आपके काम की साबित हो सकती है।

EPFO

नियमों के मुताबिक, आप अपने पीएफ खाते से 100% यानी पूरा पैसा निकाल तो सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ बेहद सख्त और विशेष शर्तें तय की गई हैं। आप बिना किसी ठोस वजह के या अपनी मर्जी से जब चाहें तब पूरा पैसा नहीं निकाल सकते। ईपीएफओ के नियम कहते हैं कि पूरा 100% पीएफ फंड (PF Fund) केवल तभी निकाला जा सकता है जब कर्मचारी पूरी तरह से रिटायर हो चुका हो (यानी उसकी उम्र 58 वर्ष हो चुकी हो) या फिर वह लगातार 2 महीने (60 दिन) से अधिक समय से बेरोजगार हो। अगर कोई व्यक्ति नौकरी छोड़ चुका है और 2 महीने तक उसे कोई नई नौकरी नहीं मिली है, तो वह डिक्लेरेशन देकर अपना पूरा पीएफ पैसा निकाल सकता है।

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