क्या Loan न चुकाने पर रिकवरी एजेंट दे सकते हैं धमकी? जान लें RBI का नया सख्त नियम

Loan Recovery New Rules: केंद्रीय बैंक आरबीआई ने लोन वसूली के दौरान डराने-धमकाने, गाली-गलौज, बार-बार फोन करने जैसी बढ़ती शिकायतों को देखते हुए इस साल रिकवरी से जुड़े नियम सख्त कर दिए हैं।

आज के समय में लोन (Loan) और क्रेडिट कार्ड (Credit Card) का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। वहीं, अगर EMI या रिपेमेंट में देरी हो जाती है तो उधारकर्ता (Borrower) के सिर पर संकट के बादल मंडराने लगते हैं। उसे लोन रिकवरी एजेंट्स के कॉल पर कॉल आने लगते हैं, जो कि किसी भी व्यक्ति के लिए मानसिक तनाव का भी कारण बनने लगता है। इसी तरह की स्थिति को ध्यान में रखते हुए देश के केंद्रीय बैंक आरबीआई (Reserve Bank of India) ने लोन रिकवरी एजेंट्स के व्यवहार को लेकर सख्त गाइडलाइन जारी की हैं। RBI ने साफ किया है कि रिकवरी एजेंट्स उधार लेने वाले को धमका नहीं सकते और न ही उन्हें उधारकर्ता को परेशान करने का अधिकार है।

Loan Recovery New Rules

Loan Recovery New Rules (Photo: iStock)

कब से लागू होंगे नियम

नए नियम 1 अक्टूबर 2026 से लागू होंगे। इसमें रिकवरी एजेंटों के व्यवहार, ग्राहकों से संपर्क करने के तरीके, शिकायत दर्ज करवाने की व्यवस्था, कॉल रिकॉर्डिंग और कर्ज पर खरीदे गए मोबाइल उपकरणों से जुड़े नए नियम शामिल किए गए हैं।

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