Builder मांग रहा है Possession से पहले Maintenance? पैसे देने से पहले जानें RERA का ये नियम

अगर Builder घर की Possession से पहले Maintenance Charges मांग रहा है, तो बिना जांचे पैसे न दें। सबसे पहले Sale Agreement, Occupation Certificate, Maintenance की अवधि और रकम का हिसाब देखें।

घर खरीदते समय खरीदारों को प्रॉपर्टी की कीमत के अलावा स्टांप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन और दूसरे कई खर्चों की तैयारी करनी पड़ती है। ऐसे में अगर बिल्डर पजेशन से पहले मेंटेनेंस चार्ज भी मांग ले, तो खरीदार के मन में सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या यह रकम देना जरूरी है? दरअसल, पजेशन से पहले मेंटेनेंस मांगना हर मामले में गलत नहीं माना जा सकता, लेकिन पैसे देने से पहले कुछ जरूरी चीजों की जांच करना बेहद जरूरी है। ऐसे में आइए आपको बताते हैं क्या है RERA का नियम?

Maintanance before Possesion

Builder मांग रहा है Possession से पहले Maintenance?

सबसे पहले Sale Agreement देखें

मेंटेनेंस चार्ज को लेकर सबसे पहले अपने बिक्री समझौते यानी सेल एग्रीमेंट को देखना चाहिए। रेरा पूरे देश के लिए मेंटेनेंस चार्ज की कोई एक तय दर या एक फॉर्मूला निर्धारित नहीं करता। मेंटेनेंस की रकम, कितने समय की अग्रिम राशि ली जाएगी और इसे किस तरह वसूला जाएगा, यह प्रोजेक्ट और संबंधित राज्य के नियमों के साथ समझौते पर निर्भर कर सकता है। इसलिए बिल्डर जो रकम मांग रहा है, उसे समझौते में लिखी शर्तों से जरूर मिलाएं।

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