बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए माता-पिता अक्सर Insurance और Mutual Fund में निवेश करते हैं। ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल होता है कि क्या 18 साल से कम उम्र के बच्चे को Nominee बनाया जा सकता है? इसका जवाब है हां, लेकिन Insurance और Mutual Fund में नाबालिग से जुड़े नियम एक जैसे नहीं हैं। इसलिए निवेश या पॉलिसी लेते समय Nominee, Guardian और Appointee के नियमों को समझना जरूरी है।
बच्चे को Nominee बनाने से पहले जान लें नियम
सबसे पहले Mutual Fund की बात करें तो 18 साल से कम उम्र के बच्चे के नाम पर Mutual Fund में निवेश किया जा सकता है। हालांकि, नाबालिग खुद इस निवेश को संचालित नहीं कर सकता। उसके नाम पर Mutual Fund खाता होता है और इसे माता-पिता या कानूनी Guardian संचालित करता है। इसमें बच्चे को अकेला होल्डर रखा जाता है, जबकि Guardian उसकी ओर से निवेश से जुड़े काम करता है। यानी माता-पिता बच्चे के साथ सामान्य तरीके से Joint Mutual Fund Account नहीं खोल सकते।
Minor के लिए क्या हैं नॉमिनी के नियम?
नाबालिग के नाम Mutual Fund शुरू करते समय कुछ जरूरी दस्तावेज भी देने होते हैं। इसमें बच्चे की जन्मतिथि का प्रमाण और Guardian से उसके संबंध या कानूनी अधिकार से जुड़े दस्तावेज शामिल हो सकते हैं। अगर Guardian कोर्ट की ओर से नियुक्त किया गया है, तो संबंधित कोर्ट ऑर्डर भी देना पड़ सकता है। Guardian की KYC जानकारी भी जरूरी होती है।
नाबालिग के Mutual Fund में पैसा बच्चे, माता-पिता या कानूनी Guardian के बैंक खाते से लगाया जा सकता है। कुछ मामलों में बच्चे और माता-पिता या Guardian के Joint Bank Account से भी निवेश किया जा सकता है। लेकिन यहां एक जरूरी बात है। जब बच्चा 18 साल का हो जाता है, तो Guardian पहले की तरह खाते को संचालित नहीं कर सकता। खाते को अपडेट करने के बाद ही बच्चा खुद निवेश को संभाल सकता है। इसके लिए KYC और बैंक से जुड़ी जरूरी जानकारी अपडेट करनी होती है।
कब निकाल सकते हैं पैसे?
18 साल की उम्र पूरी होने के बाद Mutual Fund खाते पर कुछ समय के लिए लेन-देन भी रुक सकता है। बच्चे के Major होने के बाद जरूरी प्रक्रिया पूरी होने तक Guardian खाते को संचालित नहीं कर सकता। अगर उस खाते में SIP चल रही है, तो वह भी बच्चे के 18 साल के होने तक ही चल सकती है। इसके बाद निवेश जारी रखने के लिए जरूरी जानकारी अपडेट करनी होती है।
अब अगर Life Insurance की बात करें तो यहां नियम कुछ अलग हैं। नाबालिग बच्चे को Insurance Policy का Nominee बनाया जा सकता है। लेकिन क्योंकि बच्चा 18 साल से कम उम्र का है, इसलिए वह खुद Insurance की रकम प्राप्त या संभाल नहीं सकता। ऐसे में Policyholder को एक वयस्क Appointee नियुक्त करना होता है, जो बच्चे की ओर से Insurance की रकम प्राप्त कर सकता है।
यहां Nominee और Appointee का अंतर समझना बहुत जरूरी है। Nominee वह व्यक्ति है जिसे Policy के पैसे का लाभ पाने के लिए नामित किया जाता है। अगर Nominee नाबालिग है, तो Appointee उसकी ओर से रकम प्राप्त करने की भूमिका निभाता है। इसलिए सिर्फ बच्चे का नाम Nominee के तौर पर लिख देना पर्याप्त नहीं हो सकता। Appointee से जुड़ी जानकारी भी सही तरीके से दर्ज करनी चाहिए।
माता-पिता को समय-समय पर Nominee और Guardian की जानकारी भी जांचते रहना चाहिए। परिवार की स्थिति बदलने, Guardian बदलने या बच्चे के 18 साल के होने पर रिकॉर्ड अपडेट करना जरूरी हो सकता है। सही दस्तावेज और अपडेटेड जानकारी रखने से भविष्य में Insurance Claim या Mutual Fund से जुड़ा पैसा निकालने के समय परेशानी कम हो सकती है। साथ ही यह भी समझना जरूरी है कि Nominee होना हर मामले में अंतिम कानूनी मालिक होने के बराबर नहीं होता; संपत्ति के अधिकार संबंधित कानून और वैध Will पर भी निर्भर कर सकते हैं।
