बच्चे को Nominee बनाने से पहले जान लें नियम! Insurance और Mutual Fund में है बड़ा अंतर

अगर आप अपने बच्चे के भविष्य के लिए Insurance या Mutual Fund में पैसा लगा रहे हैं, तो Nominee से जुड़े नियम जानना जरूरी है। नाबालिग बच्चे को Nominee बनाया जा सकता है, लेकिन Insurance और Mutual Fund में इसके नियम अलग-अलग होते हैं।

बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए माता-पिता अक्सर Insurance और Mutual Fund में निवेश करते हैं। ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल होता है कि क्या 18 साल से कम उम्र के बच्चे को Nominee बनाया जा सकता है? इसका जवाब है हां, लेकिन Insurance और Mutual Fund में नाबालिग से जुड़े नियम एक जैसे नहीं हैं। इसलिए निवेश या पॉलिसी लेते समय Nominee, Guardian और Appointee के नियमों को समझना जरूरी है।

Insurance Nominee Rules

बच्चे को Nominee बनाने से पहले जान लें नियम

सबसे पहले Mutual Fund की बात करें तो 18 साल से कम उम्र के बच्चे के नाम पर Mutual Fund में निवेश किया जा सकता है। हालांकि, नाबालिग खुद इस निवेश को संचालित नहीं कर सकता। उसके नाम पर Mutual Fund खाता होता है और इसे माता-पिता या कानूनी Guardian संचालित करता है। इसमें बच्चे को अकेला होल्डर रखा जाता है, जबकि Guardian उसकी ओर से निवेश से जुड़े काम करता है। यानी माता-पिता बच्चे के साथ सामान्य तरीके से Joint Mutual Fund Account नहीं खोल सकते।

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