बायजू रवींद्रन को सिंगापुर की अदालत से बड़ी राहत! 6 साल जेल की सजा पर लगी रोक

कभी देश की सबसे वैल्यूएबल यूनिकॉर्न रही एडटेक कंपनी बायजू के फाउंडर बायजू रवींद्रन को बड़ी राहत मिली है। सिंगापुर की अदालत ने उनकी 6 साल की जेल की सजा पर रोक लगा दी है।

एडटेक (EdTech) क्षेत्र की दिग्गज कंपनी 'बायजू' (Byju's) के फाउंडर बायजू रवींद्रन (Raveendran Byju) के लिए राहत भरी खबर आई है। सिंगापुर के हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ जारी 6 महीने की जेल की सजा के आदेश पर अंतरिम रोक (Stay Order) लगा दी है। इस फैसले के बाद अब रवींद्रन को सरेंडर करने की जरूरत नहीं होगी और फिलहाल उन पर जेल की कोई कार्रवाई लागू नहीं होगी। अदालती संकटों और वित्तीय विवादों से घिरे बायजू रवींद्रन के लिए इसे एक बड़ी कानूनी और मानसिक राहत माना जा रहा है। 15 जून 2026 तक उन्हें अदालत के सामने सरेंडर करना था, लेकिन इस रोक के बाद उन्हें बड़ी मोहलत मिल गई है।

Byju Raveendran

क्या है पूरा मामला?

यह पूरा मामला असल में एक 'सिविल अवमानना' (Civil Contempt) से जुड़ा हुआ है। मई 2026 के आखिरी हफ्ते में सिंगापुर की एक अदालत ने बायजू रवींद्रन को कोर्ट के आदेशों का पालन न करने का दोषी पाया था। अदालत का कहना था कि रवींद्रन ने अपनी संपत्तियों और विशेषकर 'बीआर इन्वेस्टको प्राइवेट लिमिटेड' (Beeaar Investco Pte) नाम की कंपनी के मालिकाना हक से जुड़े जरूरी दस्तावेज समय पर पेश नहीं किए। इसी वजह से उन पर अदालती अवमानना का केस चला और कोर्ट ने उन्हें 6 महीने जेल की सजा के साथ-साथ करीब 90,000 सिंगापुर डॉलर (लगभग 70,000 अमेरिकी डॉलर) का कानूनी खर्च भुगतने का आदेश दिया था।

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