कार-बाइक खरीदना हो सकता है महंगा! सुप्रीम कोर्ट ने IRDAI को थर्ड पार्टी बीमा नियम बदलने के निर्देश दिए

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  • Updated Aug 4, 2026, 08:22 PM IST

कार-बाइक सहित किसी भी तरह का वाहन खरीदना महंगा हो सकता है। क्योंकि, सुप्रीम कोर्ट ने थर्ड पार्टी बीमा से जुड़े नियमों में बदलाव के लिए बीमा नियामक (IRDAI) को अहम निर्देश दिए हैं।

Supreme Court Direction on Third Party Insurance : सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में मोटर इंश्योरेंस नियमों को लेकर बड़ा फैसला सुनाते हुए नई निजी कारों के लिए अनिवार्य थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की अवधि 3 साल से बढ़ाकर 4 साल और नए दोपहिया वाहनों के लिए 5 साल से बढ़ाकर 6 साल करने का निर्देश दिया है। इसका मतलब है कि वाहन खरीदते समय एकमुश्त बीमा पर खर्च बढ़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) को इस संबंध में तुरंत जरूरी दिशा-निर्देश जारी करने को कहा है। हालांकि कोर्ट ने प्रीमियम की नई दरें तय नहीं की हैं। बीमा अवधि बढ़ने के कारण खरीदारों को शुरुआत में अधिक रकम चुकानी पड़ सकती है।

IRDAI supreme court

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

क्यों लिया गया यह फैसला?

जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने कहा कि देश में बड़ी संख्या में वाहन बिना वैध बीमा के चल रहे हैं। इससे सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को मुआवजा मिलने में दिक्कत आती है और मोटर वाहन अधिनियम का उद्देश्य भी प्रभावित होता है। कोर्ट ने संसदीय समिति की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि भारत में करीब 56% वाहन बिना वैध बीमा के चल रहे हैं। लगभग 30.48 करोड़ वाहनों में से 16.54 करोड़ वाहनों के पास बीमा नहीं है।

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