Budget Highlights 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में बजट 2024 (Budget 2024) पेश किया। जहां एक तरफ बजट 2024 में न्यू इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव किये गए हैं वहीं सोने और प्लैटिनम पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी में कटौती का प्रस्ताव भी पेश किया गया है। बजट 2024 में किसानों, छात्रों और महिलाओं का विशेष ध्यान रखा गया है। आइये जानते हैं कि बजट 2024 में अभी तक क्या बड़ी घोषणाएं हुई हैं।
न्यू इनकम टैक्स रिजीम में बदलाव, फोन, गोल्ड, सिल्वर पर कस्टम ड्यूटी में कटौती समेत हुए ये बड़े ऐलान
FDI के नियमों को बनाया जाएगा और आसान: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए FDI (Foreign Direct Investment) के नियमों को और आसान बनाया जाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सरकार 5 वर्षों के अनुसार एक विजन डॉक्यूमेंट को तैयार करेगी जो भारतीय अर्थव्यवस्था की वित्तीय जरुरतों पर केंद्रित होगा।
IBC में किये जाएंगे बदलाव: वित्तीय संस्थानों को मजबूती प्रदान करना अत्यंत आवश्यक है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अपने कार्यकाल का 7वां बजट पेश करते हुए इन्सोल्वेंसी और बैंकरप्टसी कोड (IBC) में बदलाव करने का सुझाव भी पेश किया है।
कस्टम ड्यूटी में कटौती: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 में कस्टम ड्यूटी में कटौती का प्रस्ताव भी दिया गया है। गोल्ड, चांदी, प्लैटिनम के साथ-साथ मोबाइल फोन पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी में कटौती की जाएगी। जहां गोल्ड और सिल्वर पर अब 6% की दर से कस्टम ड्यूटी लगाई जायेगी वहीं प्लैटिनम पर 6.4% की दर से कस्टम ड्यूटी की कटौती की जायेगी। इसके साथ ही मोबाइल फोन के चार्जर पर 15% की दर से कस्टम ड्यूटी लगाई जायेगी।
एंजल टैक्स होगा खत्म: बजट 2024 के दौरान पेश किये गए सबसे महत्त्वपूर्ण प्रस्तावों में से एक यह भी है। एंजल टैक्स किसी भी इन्वेस्टर पर तब लगाया जाता है जब वह किसी स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट करते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सभी वर्ग के इन्वेस्टर्स के लिए इस एंजल टैक्स को खत्म करने का प्रस्ताव रखा है।
इनकम टैक्स में बदलाव: बजट 2024 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने न्यू इनकम रिजीम में महत्त्वपूर्ण बदलाव किये हैं। इन बदलावों के तहत अब 3 लाख तक की सालाना आय वाले व्यक्तियों पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। जबकि 3 लाख से 7 लाख तक की सालाना आय वाले व्यक्ति को 5%, 7 लाख से 10 लाख तक की वार्षिक आय वाले व्यक्ति को 10%, 10 से 12 लाख प्रतिवर्ष कमाने वाले व्यक्ति को 15%, 12 से 15 लाख सालाना कमाई करने वाले व्यक्ति को 20% और 15 लाख से ज्यादा वार्षिक आय वाले व्यक्ति को 30% टैक्स देना होगा। साथ ही स्टैण्डर्ड कटौती में भी इजाफा हुआ सरकार ने स्टैण्डर्ड कटौती को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया है।
पेंशन में कटौती: पेंशन प्राप्त करने वाले लोगों की पारिवारिक पेंशन में होने वाली कटौती में भी इजाफा किया गया है। पहले जहां 15,000 रुपये की कटौती की जाती थी, वहीं अब पारिवारिक पेंशन में 25,000 रुपये की कटौती की जायेगी।
कैंसर की दवाएं होंगी सस्ती: कैंसर की तीन दवाओं- ट्रैस्टुजुमैबडेरक्सटेकन, ओसिमर्टिनिब और डुर्वालुमाब पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है।
विदेशी कंपनियों पर टैक्स: विदेशी कंपनियों पर लगाए जाने वाले कॉर्पोरेट टैक्स में कमी की गई है। पहले जहां इन कंपनियों को 40% कॉर्पोरेट टैक्स देना होता था, वहीं अब इन्हें 35% टैक्स ही देना होगा।
TDS की दर हुई कम: । पहले जहां ई-कॉमर्स कंपनियों को 1% जितना TDS देना पड़ता था वहीं अब इसे कम करके 0.1% कर दिया गया है।
