Budget 2024: केंद्र सरकार ने बजट 2020 में नई टैक्स रिजीम (New Tax Regime) का ऐलान किया था। उसके बाद से देश में दो टैक्स सिस्टम हैं। इनमें नई टैक्स रिजीम में 7 लाख रु तक की इनकम टैक्स फ्री रहती है, मगर इसमें अन्य कई तरह की छूट का लाभ नहीं मिलता। आगामी बजट में नई टैक्स रिजीम के तहत टैक्स फ्री इनकम की लिमिट को 7 लाख रु से बढ़ाकर 7.5 लाख रुपये किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि 50,000 रुपये की अतिरिक्त कटौती का फायदा लेकर 7.5 लाख रुपये सालाना कमाने वाले व्यक्ति को आयकर का भुगतान करने से छूट दी जाएगी।
केंद्रीय बजट 2024 से उम्मीदें
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वित्त मंत्री पेश करेंगी फाइनेंस बिल
इंडियाइन्फोलाइन की रिपोर्ट के अनुसार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नई टैक्स रिजीम के तहत 7.5 लाख रु तक की छूट को लागू करने के लिए एक वित्त विधेयक पेश कर सकती हैं। 2023 के बजट में सरकार ने नई टैक्स रिजीम के तहत छूट को पिछले 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दिया था।
बेसिक छूट सीमा को भी बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दिया गया था, जबकि पहले की लिमिट 2.5 लाख रुपये थी। इसके अलावा पारिवारिक पेंशन के लिए 15,000 रुपये की नई कटौती शुरू की गई थी।
घटाए गए टैक्स स्लैब
व्यक्तिगत आयकर नियमों को सरल बनाने की कोशिश में सरकार ने इनकम टैक्स स्लैब को सात से घटाकर छह कर दिया था। सरकार टैक्स का बोझ कम करने के साथ-साथ टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने पर भी जोर दे रही है।
पिछले वर्ष की अप्रैल-नवंबर के दौरान, टैक्स रेवेन्यू में 14.7% की वृद्धि देखी गई, जो डायरेक्ट टैक्स के लिए 10.5% और इनडायरेक्ट टैक्स के लिए 10.45% के बजटीय अनुमानों को पार कर गई।
