Budget 2024 Expected Tax Rebates: 80सी के तहत टैक्स छूट लिमिट बढ़ने की उम्मीद, 1.5 लाख से हो सकती है 5 लाख

Budget 2024: आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत निवेश पर मिलने वाली टैक्स छूट की लिमिट सालाना 1.5 लाख रु है। कई ऐसे निवेश ऑप्शन हैं, जिनमें आप यदि साल में 1.5 लाख रु तक का निवेश करते हैं तो वो राशि टैक्स फ्री रहेगी।

KEY HIGHLIGHTS
  • 1 फरवरी को आएगा बजट
  • 80सी के तहत छूट लिमिट बढ़ने की उम्मीद
  • 5 लाख तक बढ़ सकती है लिमिट

Budget 2024: 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश किया जाएगा। इस साल आम चुनाव होने हैं, इसलिए पहले अंतरिम बजट पेश किया जाएगा, उसके बाद जब नई सरकार चुनकर आएगी, तो फुल बजट पेश किया जाएगा। बजट में हर साल अलग-अलग कैटेगरी के लोगों की ढेरों उम्मीदें और आशाएं होती हैं। इनमें निवेशक भी शामिल होते हैं, जो कई तरह की छूट मिलने की उम्मीद करते हैं। इस बार निवेशकों को आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत निवेश पर मिलने वाली टैक्स छूट की लिमिट के बढ़ाए जाने की उम्मीद है।

कितनी है लिमिट

फिलहाल आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत निवेश पर मिलने वाली टैक्स छूट की लिमिट सालाना 1.5 लाख रु है। कई ऐसे निवेश ऑप्शन हैं, जिनमें आप यदि साल में 1.5 लाख रु तक का निवेश करते हैं तो वो राशि टैक्स फ्री रहेगी। इनमें पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना आदि शामिल हैं।

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