Budget 2024: किरायेदारों को अब देना होगा कम TDS, रेंट पर अब 5 नहीं 2 फीसदी रेट

  • Edited by: Rohit Ojha
  • Updated Jul 23, 2024, 06:03 PM IST

Budget 2024: अगर आपके महीने का घर का किराया 50,000 रुपये या उससे अधिक है, तो आपको किराये के भुगतान से टीडीएस काटना होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए मंगलवार को केंद्रीय बजट पेश करते हुए किराये पर TDS को लेकर बड़ा ऐलान किया।

Budget 2024: आम बजट में किराये पर रहने वाले लोगों को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राहत दी है। अब किरायेदारों को एक महीने या महीने के कुछ हिस्से के लिए 50,000 रुपये से अधिक के किराये पर कम टैक्स देना होगा। केंद्रीय बजट 2024 ने 50,000 रुपये से ज्यादा के घर के किराये के भुगतान पर TDS की दर को 5 फीसदी से घटाकर 2 फीसदी कर दिया गया है। 50 हजार रुपये से अधिक घर का रेंट देने वाले लोगों के लिए TDS का प्रावधान है।

Budget 2024 Rate of TDS

रेंट पर अब 5 नहीं 2 फीसदी TDS रेट

क्यों काटा जाता है टीडीएस

धारा 194-आईबी के प्रावधानों के अनुसार, कोई भी व्यक्ति, चाहे वह व्यक्ति हो या हिंदू अविभाजित परिवार (धारा 194-आई के दूसरे प्रावधान में लिखित लोगों के अलावा), जो किसी किरायेदार को पिछले वर्ष के दौरान एक महीने या महीने के किसी हिस्से के लिए 50 हजार रुपये से अधिक के किराये पर 5 फीसदी टीडीएस कटता था। क्योंकि वो मकान मालिक की इनकम का सोर्स है। इस वजह से किरायेदार किराया 5 फीसदी टीडीएस काटकर ही देते थे। अब उन्हें सिर्फ 2 फीसदी ही टीडीएस देना होगा।

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