NPS Tax Benefit: कुछ ही दिन बाद केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2024-25 के लिए फुल बजट पेश करेगी। आगामी बजट में राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) के सदस्यों को राहत दी जा सकती है। संभावित राहत के तहत एनपीएस सब्सक्राइबर्स को मिलने वाली टैक्स छूट सीमा बढ़ाकर 12 फीसदी की जा सकती है। अभी ये छूट 10 फीसदी है। बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को बजट पेश करेंगी। पेंशन फंड रेगुलटर पीएफआरडीए (PFRDA) ने टैक्स छूट बढ़ाने की सिफारिश की है। PFRDA के अनुसार ईपीएफओ की तरह एनपीएस में योगदान देने वाली कंपनियों और एम्प्लॉयर के लिए टैक्स छूट के मौके एक जैसे होने चाहिए।
एनपीएस पर टैक्स बेनेफिट
ये भी पढ़ें -
किस तरह मिलती है छूट
एनपीएस में बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते (DA) पर 10% टैक्स छूट ली जा सकती है। मगर PF पर ये छूट लिमिट 12 फीसदी है। सरकारी कर्मचारियों के लिए यह लिमिट और अभी अधिक 14 फीसदी है। माना जा रहा है कि सरकार पीएफआरडीए की मांग पर विचार करेगी।
नई टैक्स रिजीम में भी मिल सकती है राहत
अभी धारा 80सीसीडी (1बी) के तहत 50,000 रुपये के स्वैच्छिक योगदान (Voluntary Contributions) के मामले में अतिरिक्त छूट का फायदा सिर्फ पुरानी टैक्स रिजीम में मिलता है। मगर अब इस फायदे को नई टैक्स रिजीम में भी दिया जा कता है।
प्राइवेट कर्मचारियों को लाभ
यदि किसी का ईपीएफ खाता है तो उसमें एम्प्लॉयर और कर्मचारी दोनों 12-12 फीसदी पैसा डालते हैं, जिस पर टैक्स छूट मिलती है। मगर एनपीएस में प्राइवेट सेक्टर के लिए ये छूट 10 फीसदी है, जिसे पीएफआरडीए 12 फीसदी तक कराना चाहता है। इससे प्राइवेट सेक्टर और सरकारी कर्मचारियों के बीच अंतर खत्म होगा।
