Budget 2025: टैक्स फ्री इनकम में बड़ा ट्विस्ट, इन मामलों में देना पड़ सकता है आय पर टैक्स, नहीं मिलेगी छूट

Budget 2025: इस बजट में सैलरीड क्लास को बड़ी राहत दी गई है, लेकिन जो लोग शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड या अन्य निवेशों से कमाई करते हैं, उन्हें पूरी छूट नहीं मिलेगी। इसलिए, टैक्स सेविंग की प्लानिंग करते समय इनकम स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना जरूरी है।

Budget 2025 : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश बजट 2025 में टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी है। उन्हें अब 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। हालांकि, कुछ मामलों में यह छूट लागू नहीं होगी। खासतौर पर यदि आपकी आय में कैपिटल गेन (Capital Gains) या खास रेट पर टैक्स योग्य आय शामिल है, तो आपको टैक्स चुकाना होगा।

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₹12 लाख तक की सैलरी आय टैक्स-फ्री होगी, लेकिन इसमें कैपिटल गेन शामिल नहीं

सेक्शन 87A का फायदा किन्हें मिलेगा?

नए टैक्स रिजीम (New Tax Regime) के तहत, जिन व्यक्तियों की कुल सालाना इनकम ₹12 लाख तक है, वे सेक्शन 87A के तहत 100% टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा, 75,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन (Standard Deduction) मिलने के कारण सैलरीड क्लास के लिए प्रभावी टैक्स-फ्री इनकम 12.75 लाख रुपये तक हो जाती है।

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