Income Tax rebate limit, What is rebate in income tax:वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट में आयकर दाता को बड़ी राहत दे दी है। उन्होंने कहा है कि अब 7 लाख रुपये तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। यह सुविधा नई कर व्यवस्था के तहत मिलेगी। ऐसे में आइए जानते हैं कि कैसे आपको 7 लाख रुपये की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। सरकार ने नई कर व्यवस्था को डिफॉल्ट व्यवस्था बना दिया है। हालांकि पुरानी व्यवस्था का भी विकल्प जारी रखा है। ऐसे में लोगों के ऊपर है कि वह कौन सा विकल्प चुनते हैं।
जानें कैसे आपको नहीं देना होगा इनकम टैक्स
रिबेट के आधार पर कैसे नहीं लगेगा टैक्स
वित्त मंत्री के अनुसार नए टैक्स स्लैब के अनुसार अब लोगों को रिबेट के साथ 7 लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। पहले टैक्स छूट के विकल्पों को अपनाने के बाद 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। अब 2 लाख रुपये का अतिरक्त फायदा मिलेगा।
| कैसे लगता है इनकम टैक्स | पहले 5 लाख पर जीरो टैक्स | अब 7 लाख इनकम पर जीरो टैक्स |
| सालाना इनकम | 6.50 लाख | 7.0 लाख |
| 80 सी पर मिलने वाली छूट | 1.50 लाख | - |
| डिडक्शन | 50,000 | 50,000 |
| आयकर योग्य इनकम | 4.5लाख | 5.0 लाख |
| टैक्स | 5 % | 5 % |
| टैक्स स्लैब | 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं | 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं |
| आयकर योग्य इनकम पर टैक्स | 12,500 रुपये | - |
| सेक्शन 87 (A) के तहत रिबेट | 12,500 रुपये | - |
| नेट टैक्स | 0 | 0 |
वित्त मंत्री के अनुसार अब पुराना टैक्स स्लैब नहीं रहेगा। इसकी जगह नया टैक्स स्लैब नए वित्त वर्ष से लागू होगा। जानें क्या है नया टैक्स स्लैब-
आखिरी बार साल 2017-18 में इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया था। ऐसे में इस बार वित्त मंत्री से बड़ी राहत की उम्मीद करदाता कर रहा है। वहीं नए टैक्स रिजीम में 10 फीसदी का स्लैब साल 2020 में जोड़ा गया। लेकिन ज्यादातर करदाता को नया रिजीम रास नहीं आया। ऐसे में उसे टैक्स रेट पर राहत नहीं मिली।
