Budget Expectation: 80 D के तहत 1 लाख तक मिले टैक्स बेनिफिट का लाभ, GST रेट भी घटे

  • Authored by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Jan 11, 2023, 07:09 PM IST

Budget Expectation: हेल्थ इंश्योरेंस पर लगने वाली जीएसटी दर को 18% से घटाकर 5% किया जाना चाहिए। इसके अलावा, पेंशन उत्पादों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने वाली वार्षिकी योजनाओं से होने वाली आय पर भी टैक्स से छूट दी जानी चाहिए।

Budget Expectation: हेल्थ इंश्योरेंस किसी भी आम आदमी के लिए मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। कोरोना महामारी की वजह से लोगों के बीच हेल्थ इंश्योरेंस के प्रति जागरूकता काफी बढ़ी है। ऐसे में हेल्थ इंश्योरेंस की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए इंश्योरेंस इंडस्ट्री तेज से विकसित हुई है। इसलिए यह आवश्यक है कि हेल्थ इंश्योरेंस की बढ़ती मांग को देखते हुए लोगों के हित में कदम उठाया जाए ।

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बजट में उठाएं जाएं ये कदम

पॉलिसीबाजार डॉट कॉम के बिजनेस हेड (हेल्थ इंश्योरेंस) सिद्धार्थ सिंघल का कहना है कि धारा 80डी के तहत टैक्स बेनिफिट की सीमा को कम से कम 1 लाख तक बढ़ाया जाए। साथ ही, अंतिम उपभोक्ता के लिए इसे और अधिक लागत प्रभावी बनाने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पर लगने वाली जीएसटी दर को 18% से घटाकर 5% किया जाना चाहिए। इसके अलावा, पेंशन उत्पादों को अपनाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने वाली वार्षिकी योजनाओं से होने वाली आय पर भी टैक्स से छूट दी जानी चाहिए।

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