अनिल अंबानी को झटका, नहीं मिली राहत, हाईकोर्ट ने SBI के फैसले को सही माना

Anil Ambani: बॉम्बे हाईकोर्ट ने उद्योगपति अनिल अंबानी और रिलायंस कम्युनिकेशंस के खातों को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करने के एसबीआई के आदेश को सही ठहराया है। अदालत ने कहा कि यह निर्णय तर्कसंगत है और इसमें कोई कानूनी खामी नहीं है। अंबानी की याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने बैंक की प्रक्रिया को वैध माना।

Anil Ambani: बॉम्बे हाईकोर्ट ने उद्योगपति अनिल अंबानी और रिलायंस कम्युनिकेशंस के खातों को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करने वाले भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के आदेश को बरकरार रखते हुए कहा है कि यह एक तर्कसंगत आदेश था और इसमें कोई कानूनी खामी नहीं थी। न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और नीला गोखले की पीठ ने 3 अक्टूबर को अंबानी द्वारा एसबीआई के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। इस फैसले की एक प्रति मंगलवार को उपलब्ध कराई गई जिसमें कहा गया कि अंबानी की याचिका में कोई दम नहीं है क्योंकि 13 जून 2025 के एसबीआई के आदेश में कोई कानूनी त्रुटि नहीं थी।

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अंबानी पर धोखाधड़ी का दाग कायम, कोर्ट ने SBI के फैसले को बताया तार्किक

निजी सुनवाई की मांग खारिज

न्यूज एजेंसी पीटीआई-भाषा के मुताबिक अंबानी ने दलील दी थी कि उन्हें व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर नहीं मिला और जरूरी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए। इस पर अदालत ने कहा कि यह दावा निराधार है और RBI के मास्टर दिशानिर्देशों के अनुसार केवल लिखित आपत्ति का अधिकार है, व्यक्तिगत सुनवाई का नहीं।

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