RBI का बड़ा फैसला, अब मृतक खाते का क्लेम सिर्फ 15 दिन में होगा सेटल

RBI ने डेथ क्लेम सेटेलमेंट प्रोसेस को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है जिसमे कहा गया है कि अगर जमा खातों या लॉकर के लिए किसी व्यक्ति को नामित किया गया है, तो उसे पहचान और पते के सत्यापन के लिए दावा प्रपत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र (मृत ग्राहक) और नामित (नामिनी) का आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज जमा करना होगा।

RBI ने नया नियम बनाया है कि मृत ग्राहकों के बैंक खातों और लॉकर से संबंधित दावों का 15 दिन के भीतर निपटान करने के लिए विशेष पहल की है।

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RBI (Pic Credit: Canva)

केंद्रीय बैंक ऐसे मामलों का तय समयसीमा के भीतर निपटारा करने और किसी भी देरी के लिए नामांकित व्यक्तियों को मुआवजा देने के लिए फॉर्म को मानकीकृत करने की योजना बना रहा है।

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