बैंकों के लिए RBI ने जारी किए नए नियम, अब शेयरधारकों को 75% से अधिक नहीं दे सकेंगे डिविडेंड

Bank Dividend Rules: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों के लिए नए नियम जारी किए हैं, जिसके अनुसार अब वे अपने शेयरधारकों को शुद्ध लाभ का अधिकतम 75 प्रतिशत ही लाभांश के रूप में दे सकेंगे। यह सीमा वित्त वर्ष 2026-27 से लागू होगी। नए निर्देश पूंजी की मजबूती और बैंकिंग स्थिरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लाए गए हैं।

Bank Dividend Rules: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों द्वारा अपने शेयरधारकों को दिए जाने वाले लाभांश (डिविडेंड) को लेकर नए नियम जारी किए हैं। केंद्रीय बैंक ने मंगलवार को ‘वाणिज्यिक बैंक लाभांश की घोषणा और लाभ प्रेषण पर विवेकपूर्ण मानदंड, 2026’ नाम से निर्देश जारी किए। इन नियमों के अनुसार अब बैंक किसी भी वित्तीय वर्ष में अपने शुद्ध लाभ का अधिकतम 75 प्रतिशत तक ही लाभांश के रूप में वितरित कर सकेंगे। यह नई व्यवस्था वित्त वर्ष 2026-27 से लागू होगी।

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बैंकों के लाभांश पर आरबीआई की नई सीमा (तस्वीर-istock)

क्या होता है लाभांश (डिविडेंड)

लाभांश (डिविडेंड) वह राशि होती है जो कोई कंपनी या बैंक अपने मुनाफे में से शेयरधारकों को देती है। जब बैंक अच्छा मुनाफा कमाते हैं तो वे अपने निवेशकों को उसका कुछ हिस्सा लाभांश के रूप में देते हैं। लेकिन अब आरबीआई ने इस पर सीमा तय कर दी है ताकि बैंक अपनी वित्तीय स्थिति मजबूत बनाए रख सकें और जरूरत के समय पूंजी की कमी न हो।

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