अरहर और उड़द की स्टॉक लिमिट में इजाफा, 31 दिसंबर तक थोक कारोबारी 200 टन कर सकते हैं जमा

Urad & Arhar Dal Stock Limit: मिल कारोबारियों की तो उन्हें पिछले 3 महीने के उत्पादन या वार्षिक क्षमता के 25 फीसदी में से जो भी अधिक होगा, उतनी दाल का स्टॉक रखने इजाजत होगी।

KEY HIGHLIGHTS
  • उड़द और अरहर दाल की स्टॉक लिमिट बढ़ी
  • मिल और थोक कारोबारियों के लिए बढ़ी लिमिट
  • कीमतें कंट्रोल करने के लिए बढ़ी थी लिमिट

Urad & Arhar Dal Stock Limit: केंद्र सरकार ने अरहर और उड़द दाल की स्टॉक लिमिट बढ़ाई है। सरकार की तरफ से इन दोनों दालों के मौजूदा स्टॉक लिमिट को बढ़ाने का ऐलान करते हुए संबंधित अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। दोनों दालों की बढ़ी हुई स्टॉक लिमिट तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। आगे जानिए इन दालों की स्टॉक लिमिट कितनी और कब तक के लिए बढ़ाई गई है।

200 टन स्टॉक की होगी इजाजत

थोक कारोबारियों को सरकार की तरफ से दोनों दालों का 200-200 टन स्टॉक रखने की इजाजत होगी। अभी तक ये स्टॉक लिमिट 50 लाख टन थी। वहीं रिटेल कारोबारी इन दोनों दालों में से प्रत्येक का 5-5 टन स्टॉक रख सकेंगे। इनके लिए पहले भी यही लिमिट थी। यानी रिटेल कारोबारियों के लिए स्टॉक लिमिट नहीं बढ़ाई गई है।

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