Airtel : एयरटेल को राहत, अब 604 करोड़ की जगह देना होगा 194 करोड़, जानें क्या मामला

Airtel GST: एयरटेल ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा है कि कंपनी द्वारा अपीलीय आयुक्त, दिल्ली के समक्ष दायर अपील पर अपीलीय प्राधिकरण ने आदेश पारित कर उक्त कर मांग को घटाकर 194 करोड़ रुपये कर दिया है। इसके पहले कंपनी को 604.66 करोड़ रुपए का नोटिस मिला था।

Airtel GST:भारती एयरटेल को थोड़ी राहत मिल गई है। एयरटेल को मिले 604.66 करोड़ रुपए के नोटिस के बदले अब 194 करोड़ रुपये चुकाने होंगे। असल में जीएसटी अपीलीय प्राधिकरण ने भारती एयरटेल को निर्देश दिया है कि वह दूरसंचार विभाग को लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क पर 194 करोड़ रुपये का जीएसटी भुगतान करे।यह मामला दूरसंचार विभाग द्वारा जारी जीएसटी मांग नोटिस के आधार पर लाइसेंस शुल्क (एलएफ) और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क (एसयूसी) पर उलट शुल्क व्यवस्था (Inverted Duty Structure) के तहत माल एवं सेवा कर (GST) विभाग द्वारा 604.66 करोड़ रुपये के जीएसटी कर की मांग से जुड़ा है।कंपनी ने इस आदेश के खिलाफ केंद्रीय जीएसटी अपीलीय प्राधिकरण, दिल्ली के समक्ष अपील दायर की थी।

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कंपनी ने क्या कहा

एयरटेल ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा है कि कंपनी द्वारा अपीलीय आयुक्त, दिल्ली के समक्ष दायर अपील पर अपीलीय प्राधिकरण ने आदेश पारित कर उक्त कर मांग को घटाकर 194 करोड़ रुपये कर दिया है। कंपनी ने कहा कि उसे यह आदेश 21 अगस्त को मिला तथा वह अपील आदेश के प्रभाव का आकलन कर रही है तथा इस पर उचित कार्रवाई करेगी।

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