Fine on Air India: पायलट उड़ान ड्यूटी समय नियमों का उल्लंघन करने पर एयर इंडिया पर 80 लाख रुपये का जुर्माना लगा है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने उड़ान ड्यूटी समय नियमों (FDTL) और थकान प्रबंधन प्रणाली (FMS) से संबंधित नियमों के उल्लंघन के लिए एयर इंडिया पर 80 लाख रुपये का भारी जुर्माना लगाया है।
एयर इंडिया पर 80 लाख रुपये का जुर्माना
जनवरी के ऑडिट में कई उल्लंघनों का खुलासा होने के बाद यह कार्रवाई की गई, जिसमें चालक दल के लिए अपर्याप्त साप्ताहिक आराम अवधि, अल्ट्रा-लंबी दूरी की उड़ानों से पहले और बाद में अपर्याप्त आराम और लेओवर के दौरान अपर्याप्त आराम शामिल था।
पायलटों द्वारा ड्यूटी अवधि पार करने के मामले भी सामने आए
ऑडिट में पायलटों द्वारा ड्यूटी अवधि पार करने के मामले भी सामने आए, जो प्रशिक्षण रिकॉर्ड पर गलत तरीके से अंकित थे। इस तरह के उल्लंघन उड़ान सुरक्षा और यात्री कल्याण के लिए गंभीर जोखिम (Risks to Flight Safety and Passenger) पैदा करते हैं।
60 वर्ष से अधिक आयु के दोनों फ्लाइट क्रू सदस्यों के साथ उड़ानें संचालित
रिपोर्टों और साक्ष्यों के विश्लेषण से पता चला कि एयर इंडिया लिमिटेड ने कुछ मामलों में 60 वर्ष से अधिक आयु के दोनों फ्लाइट क्रू सदस्यों के साथ उड़ानें संचालित कीं, जो विमान नियम, 1937 के नियम 28 ए के उप नियम (2) का उल्लंघन है।
पहले भी एयर इंडिया पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगा था
इससे पहले, विमानन नियामक ने एयर इंडिया पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था जब 12 फरवरी को एक 80 वर्षीय यात्री आव्रजन प्रक्रिया के दौरान गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई।
