Adani Group के पास ही रहेगा धारावी रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, कोर्ट ने खारिज की याचिका

बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को मुंबई में धारावी स्लम रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर महाराष्ट्र सरकार के फैसले के खिलाफ डाली गई याचिका को खारिज कर दिया। अडानी समूह 259 हेक्टेयर की धारावी स्लम रिडेवलपमेंट के लिए सबसे अधिक बोली लगाने वाली कंपनी बनकर उभरी थी और समूह ने 2022 के टेंडर प्रोसेस में 5,069 करोड़ रुपये की बोली लगाकर इसे हासिल किया था।

Adani Group: बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को मुंबई में धारावी स्लम रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर महाराष्ट्र सरकार के फैसले के खिलाफ डाली गई याचिका को खारिज कर दिया। साथ ही अडानी प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड को दिए गए टेंडर को बरकरार रखा। हाईकोर्ट द्वारा बताया गया कि याचिका खारिज किए जाने का कारण कोई ठोस आधार नहीं होना है। मुख्य न्यायाधीश डीके. उपाध्याय और न्यायमूर्ति अमित बोरकर की खंडपीठ ने यूएई स्थित सेकलिंक टेक्नोलॉजीज कॉरपोरेशन द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा, "याचिका में उठाए गए आधारों में बल और प्रयास की कमी है। इस कारण पहले के टेंडर को रद्द करने और नए टेंडर अवॉर्ड जारी करने की सरकार की कार्रवाई को चुनौती देना फेल हो गया है।"

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Adani Group के पास ही रहेगा धारावी रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट

अडानी ने लगाई थी सबसे बड़ी बोली

अडानी समूह 259 हेक्टेयर की धारावी स्लम रिडेवलपमेंट के लिए सबसे अधिक बोली लगाने वाली कंपनी बनकर उभरी थी और समूह ने 2022 के टेंडर प्रोसेस में 5,069 करोड़ रुपये की बोली लगाकर इसे हासिल किया था। 2018 में जारी पहले टेंडर में याचिकाकर्ता कंपनी 7,200 करोड़ रुपये की पेशकश के साथ सबसे ऊंची बोली लगाने वाली कंपनी बनकर उभरी थी। एकनाथ शिंदे सरकार ने 2018 के टेंडर को रद्द कर दिया था और अतिरिक्त शर्तों के साथ 2022 में नया टेंडर जारी किया था। राज्य सरकार ने स्लम रिडेवलपमेंट के लिए परियोजना में रेलवे की 45 एकड़ जमीन को शामिल करने का फैसला किया, जो मूल प्रस्ताव में शामिल नहीं था।

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