Aadhaar DOB Correction: आधार में डेट ऑफ बर्थ की लिमिट पूरी होने के बाद कैसे बदलें DOB?

आधार कार्ड में जन्मतिथि (DOB) केवल एक बार बदलने की अनुमति होती है। अगर आपकी यह लिमिट पूरी हो चुकी है, तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। UIDAI की 'अपवाद प्रक्रिया' (Exception Process) के जरिए आप दोबारा DOB अपडेट करा सकते हैं।

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के मौजूदा नियमों के अनुसार, आधार कार्ड में जन्मतिथि (Date of Birth) को जीवन में केवल एक बार ही अपडेट किया जा सकता है। यह नियम डेटा में धोखाधड़ी रोकने और आधार की सुरक्षा बनाए रखने के लिए बनाया गया है। हालांकि, कई बार ऐसा होता है कि पहली बार अपडेट के बाद भी किसी मानवीय गलती या कागजी गड़बड़ी की वजह से जन्मतिथि गलत रह जाती है। ऐसे में जब लिमिट खत्म हो जाती है, तो लोग अक्सर यह मान लेते हैं कि अब आधार में कोई बदलाव संभव नहीं है। लेकिन UIDAI के पास ऐसी विशेष परिस्थितियों के लिए 'एक्सेप्शन प्रोसेस' (Exception Process) यानी अपवाद प्रक्रिया का प्रावधान मौजूद है।

Aadhaar DOB Correction

आधार में डेट ऑफ बर्थ की लिमिट पूरी होने के बाद कैसे बदलें DOB?

लिमिट खत्म हो जाए तो कैसे अपडेट होगी DOB?

अगर आपकी DOB अपडेट लिमिट समाप्त हो चुकी है, तो सबसे पहले आपको किसी नजदीकी आधार सेवा केंद्र (Aadhaar Seva Kendra) जाना होगा। वहां आपको अपनी सही जन्मतिथि से जुड़ा एक वैध और मजबूत दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। UIDAI के नियमानुसार, जन्मतिथि में सुधार के लिए गजट नोटिफिकेशन (Gazette Notification), जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate), या किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से जारी 10वीं का पासिंग सर्टिफिकेट सबसे मान्य दस्तावेज माने जाते हैं। आधार केंद्र पर ऑपरेटर्स आपके नए दस्तावेजों के साथ एक नई अपडेट रिक्वेस्ट दर्ज करेंगे। इस दौरान आपकी मौजूदा लिमिट खत्म होने की वजह से आपकी रिक्वेस्ट को सिस्टम द्वारा पहली बार में खारिज (Reject) किया जा सकता है, लेकिन यह प्रोसेस का एक अनिवार्य हिस्सा है।

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