7th Pay Commission Update: केंद्र सरकार ने सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission)के तहत पेंशनभोगियों के लिए घोषित महंगाई राहत (DR) में बढ़ोतरी के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया है। नए स्पष्टीकरण में पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) ने कहा है कि केंद्र सरकार के पूर्व कर्मचारियों के मूल पेंशन पर महंगाई राहत देय होगी। विभाग को इस मामले में इसलिए स्पष्टीकरण जारी करना पड़ा, क्योंकि महंगाई राहत के कैलकुलेशन को लेकर पेंशनर्स (Pensioners) में कंफ्यूजन था। पेंशनभोगियों को इस बात का स्पष्टीकरण चाहिए था कि महंगाई राहत का लाभ कम्यूटेशन से पहले की मूल पेंशन पर लागू होगा या फिर कम्यूटेशन के बाद के मूल पेंशन पर लागू होगा।
पेंशन भोगियों के महंगाई राहत पर स्पष्टीकरण
क्या है नियम
इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए विभाग ने स्पष्ट किया है कि महंगाई राहत पेंशन भोगियों को कम्यूटेशन से पहले के मूल वेतन पर लागू होगा। यानी कम्यूटेशन के बाद तय मूल वेतन पर महंगाई राहत नहीं लागू होगा। सीसीएस (पेंशन) नियम 2021 के नियम-52 के अनुसार महंगाई के हिसाब से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पारिवारिक पेंशन लाभार्थियों को डीआर राहत दी जाती है। इसके अलावा नियम-41 के तहत अनुकंपा भत्ता प्राप्त करने वालों को भी लाभ दिया जाता है। महंगाई राहत और महंगाई भत्ता दोनों लाभ छमाही आधार पर दिए जाते हैं और और एक साथ बढ़ाए जाते हैं। इसमें डीए को सेवारत कर्मचारियों को दिया जाता है जबकि डीआर पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशन लाभार्थियों को दिया जाता है।
38 फीसदी लागू हुआ नया DR
केंद्र सरकार की ओर से DA और DR में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की घोषणा के बाद 31 जुलाई 2022 से 38 फीसदी DR दर लागू हो गई है । और इसी दर पर पेंशनभोगियों के लिए वर्तमान डीआर दर कैलकुलेट होगी। जिसकी गणना कम्यूटेशन से पहले मूल पेंशन पर की जाएगी। इसके पहले वित्त मंत्रालय ने 26 सितंबर को DA और DR की दरों को 34 फीसदी से बढ़ाकर 38 फीसदी करने का ऐलान किया था।
