बैंकों में पड़ा 73000 करोड़ का लावारिस पैसा बांट रही है सरकार, लिस्ट में ऐसे चेक करें अपना नाम

अगर आपके पूर्वजों या परिवार के किसी सदस्य का कोई पुराना बैंक खाता था जिसे आप भूल चुके हैं, तो संभव है कि इस विशाल खजाने में आपका भी हिस्सा छिपा हो। ऐसे में आइए आपको बताते हैं आप कैसे बैंकों और अन्य संस्थानों में लावारिस पड़ा पैसा कैसे निकाल सकते हैं?

भारत के बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र से एक ऐसी खबर सामने आई है जो लाखों परिवारों के चेहरे पर मुस्कान ला सकती है। विभिन्न बैंकों, बीमा कंपनियों और म्यूचुअल फंड हाउसों के पास इस समय लगभग 73,000 करोड़ रुपये ऐसी राशि पड़ी है, जिसका कोई दावेदार नहीं है। इसे 'अनक्लेम्ड डिपॉजिट' (Unclaimed Deposits) कहा जाता है। केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) अब सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं कि यह पैसा उसके असली मालिकों या उनके कानूनी वारिसों तक पहुंच जाए। अगर आपके पूर्वजों या परिवार के किसी सदस्य का कोई पुराना बैंक खाता था जिसे आप भूल चुके हैं, तो संभव है कि इस विशाल खजाने में आपका भी हिस्सा छिपा हो। ऐसे में आइए आपको बताते हैं आप कैसे बैंकों और अन्य संस्थानों में लावारिस पड़ा पैसा कैसे निकाल सकते हैं?

Unclaimed Money

क्या होता है अनक्लेम्ड डिपॉजिट?

नियमों के अनुसार, यदि किसी बैंक बचत या चालू खाते में 10 वर्षों तक कोई लेनदेन नहीं होता है, तो उसमें जमा राशि को 'अनक्लेम्ड' मान लिया जाता है। इसी तरह, सावधि जमा (FD) के मैच्योर होने के 10 साल बाद भी अगर पैसा नहीं निकाला जाता, तो उसे भी इसी श्रेणी में डाल दिया जाता है। बैंक इस पैसे को आरबीआई के 'डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस' (DEA) फंड में ट्रांसफर कर देते हैं। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि यह पैसा सरकार का हो गया है; असली मालिक या वारिस कभी भी उचित दस्तावेज दिखाकर इस पर अपना दावा ठोक सकते हैं।

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