GST On Popcorn: सिनेमा घर में बिकने वाले पॉपकॉर्न पर लगेगा 5% GST, फिलहाल टैक्स रेट में नहीं होगी बढ़ोतरी !

GST On Popcorn: जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक में पॉपकॉर्न पर जीएसटी को स्पष्ट किया गया था। दरअसल, नमक और मसालों वाले पॉपकॉर्न पर लागू वर्गीकरण और जीएसटी रेट को स्पष्ट करने के लिए उत्तर प्रदेश से अनुरोध मिला था। पॉपकॉर्न पर जीएसटी दर में कोई वृद्धि नहीं की गई है।

KEY HIGHLIGHTS
  • पॉपकॉर्न पर जीएसटी का मामला
  • फिलहाल नहीं बढ़ा टैक्स
  • सरकार का आया जवाब

GST On Popcorn: सिनेमा घरों में खुले रूप में बिकने वाले पॉपकॉर्न पर रेस्टोरेंट की तरह ही 5 प्रतिशत की दर से माल एवं सेवा कर (जीएसटी) लगता रहेगा। सरकारी सूत्रों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अगर पॉपकॉर्न को फिल्म टिकट के साथ बेचा जाता है, तो इसे एक ओवरऑल सप्लाई के रूप में माना जाएगा और इस मामले में मुख्य सप्लाई टिकट है, इसलिए उसकी लागू दर के अनुसार टैक्स लगाया जाएगा।

GST On Popcorn

पॉपकॉर्न पर लगेगा 5% GST

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पॉपकॉर्न पर जीएसटी दर में कोई वृद्धि नहीं

जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक में पॉपकॉर्न पर जीएसटी को स्पष्ट किया गया था। दरअसल, नमक और मसालों वाले पॉपकॉर्न पर लागू वर्गीकरण और जीएसटी रेट को स्पष्ट करने के लिए उत्तर प्रदेश से अनुरोध मिला था। पॉपकॉर्न पर जीएसटी दर में कोई वृद्धि नहीं की गई है।

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