अगर आपके पास एक गाड़ी है तो आपके लिए काम की खबर है। अगर आप लापरवाही बरतते हैं तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल किया जा सकता है। सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय सभी ड्राइविंग लाइसेंस धारकों को यह निर्देश देता है कि उनका यह सुनिश्चित कर लें कि उनका रजिस्टर्ड नंबर अपडेटेड हो। अगर आपका नंबर अपडेटेड नहीं तो इससे भारी नुकसान हो सकता है।
अगर आप थोड़ी सी लापरवाही बरतते हैं तो इससे आपका बड़ा नुकसा हो सकता है।(फोटो क्रेडिट-iStock)
आपको बता दें कि सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालयत की तरफ से समय-समय पर व्हीकल ऑनर्स के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाता है ताकि गाड़ी के डॉक्यूमेंट के साथ उनका लेटेस्ट मोबाइल नंबर अपडेटेड रहे। अगर आपके लाइसेंस से जुड़ा नंबर डीएक्टिवेट हो गया है, गलत है या फिर लिंक नहीं है तो आपको कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
मोबाइल नंबर अपडेट न होने की वजह से आपको चालान नोटिस या फिर रिनुवल रिमाइंडर जैसे अपडेट्स नहीं मिलेंगे। परिवहन विभाग आपकी गाड़ी से जुड़े सभी जरूरी मैसेज सिर्फ रजिस्टर्ड नंबर पर ही भेजता है और अगर आपका नंबर अपडेट नहीं तो इससे जूरूरी जानकारी या मिलेगी नहीं या फिर लेट में मिलेगी जिससे आपको नुकसान हो सकता है।
MoRTH ने जारी किया था नोटिफिकेशन
आपको याद दिला दें कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे (MoRTH) ने सभी व्हीकल ओनर्स के लिए पिछले साल अगस्त के महीने में जरूरी नोटिफिकेशन जारी किया था। इस नोटिफिकेशन में कहा गया था कि रजिस्टर्ड व्हीकल का आधार वेरिफिकेशन भी जरूरी है इसके लिए आधार से लिंक फोन नंबर अपडेट करना होगा। अगर आपका आधार से जुड़ा नंबर अपडेट है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
आधार से लिंक मोबाइल नंबर अपडेट करने का प्रॉसेस
- आधार से जुड़े नंबर को अपडे करने के लिए आपको पहले पहले parivahan.gov.in पर विजिट करना होगा।
- वेबसाइट ओपन होने पर आपको 'Update Mobile Number via Aadhaar' के सेक्शन पर जाना होगा।
- अब आपको अपना व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर और चेसिस या फिर इंजन नंबर दर्ज करना होगा।
- अब आपको आधार ओटीटी के जरिए वेरिफिकेशन को पूरा करना होगा।
- लास्ट स्टेप में आप कंफर्म करके अपडेट कर पाएंगे।
