Cab Fare Hike: कैब किराये में बदलाव, अब ‘पीक ऑवर’ में 2 गुना तक बढ़ेगा किराया, सरकार ने दी अनुमति

Cab Fare Hike: सड़क परिवहन मंत्रालय ने कैब एग्रीगेटर्स को ‘पीक ऑवर’ में आधार किराये का दो गुना तक शुल्क लेने की अनुमति दी है, जो पहले 1.5 गुना था। गैर-पीक समय में किराया आधार मूल्य का कम से कम 50 प्रतिशत होना चाहिए। मंत्रालय के ‘मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशानिर्देश-2025’ के अनुसार, एग्रीगेटर न्यूनतम 50 प्रतिशत कम और अधिकतम दो गुना गतिशील मूल्य निर्धारण कर सकते हैं।

Cab Fare Hike: सड़क परिवहन मंत्रालय ने कैब सेवा देने वाले एग्रीगेटर्स (जैसे ओला, उबर) को ‘पीक ऑवर’ यानी व्यस्त समय के दौरान अब अपने बेस किराये का 2 गुना तक चार्ज करने की अनुमति दे दी है। पहले यह सीमा 1.5 गुना थी।

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सरकार ने कैब कंपनियों को ‘व्यस्ततम समय' के दौरान बेस प्राइस का दोगुना तक शुल्क लेने की अनुमति दी।

न्यूनतम किराया और दूरी

गैर-पीक टाइम में भी कम से कम बेस किराया का 50% चार्ज करना होगा। साथ ही, कम से कम तीन किलोमीटर की यात्रा का किराया वसूलना अनिवार्य होगा ताकि बिना पैसेंजर के दूरी तय करने का खर्चा पूरा हो सके।

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