घर के किराए पर सरकार की सफाई,अब केवल इनको देना होगा 18% GST

  • Authored by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Aug 12, 2022, 04:52 PM IST

18% GST On House Rent: सरकार ने स्पष्ट किया है कि किराए पर रहने वाले सभी लोगों को जीएसटी नहीं देना होगा। इसके लिए केवल कैटेगरी के किराएदार को जीएसटी देना होगा।

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18% GST On House Rent:किराये के मकान में रहने वाले लोगों पर क्या 18 फीसदी की दर से जीएसटी पर टैक्स लगेगा, इस पर सरकार ने अहम स्पष्टीकरण जारी किया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि किराए पर रहने वाले सभी लोगों को जीएसटी नहीं देना होगा। इसके तहत केवल उन लोगों को किराए पर 18 फीसदी जीएसटी देना होगा, जिन्होंने अपनी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को किसी बिजनेस इकाई को किराए पर दे रखा है। जीएसटी के नए नियम 18 जुलाई से लागू कर दिए गए हैं।

घर के किराए पर सरकार की सफाई,अब केवल इनको देना होगा 18% GST

इन लोगों को नहीं देना होगा जीएसटी

सरकार के प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (PIB)के फैक्ट चेक के अनुसार, अगर कोई प्रॉपर्टी किसी व्यक्ति को निजी इस्तेमाल के लिए किराए पर दी गई है तो उस पर जीएसटी लागू नहीं होगा।

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