IEEPA की जगह दूसरा कानूनी विकल्प लाएंगे, टैरिफ पर SC का चाबुक चलने के बाद बोले US के वित्त मंत्री बेसेंट

अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने केवल इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पॉवर्स एक्ट (IEEPA) के इस्तेमाल पर रोक लगाई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने इसी कानूनी प्रावधान के जरिए देशों पर टैरिफ लगाया है। बेसेंट ने कहा कि देशों पर टैरिफ लगाने के लिए ट्रंप प्रशासन अब 'अन्य कानूनी विकल्पों' का इस्तेमाल करेगा।

Trum Tariff: अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा तमाम देशों पर लगाए गए टैरिफ को गैर-कानूनी घोषित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से ट्रंप को बड़ा झटका लगा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि वह देशों पर अतिरिक्त 10 प्रतिशत और टैरिफ लगाएंगे। इस बीच, अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने केवल इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पॉवर्स एक्ट (IEEPA) के इस्तेमाल पर रोक लगाई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने इसी कानूनी प्रावधान के जरिए देशों पर टैरिफ लगाया है। बेसेंट ने कहा कि देशों पर टैरिफ लगाने के लिए ट्रंप प्रशासन अब 'अन्य कानूनी विकल्पों' का इस्तेमाल करेगा। इससे टैरिफ लगाने से जो राजस्व की प्राप्ति हुई है, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा।

Scott Bessent

अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट।

डलास इकोनॉमिक क्लब में बेसेंट ने कहा...

डलास इकोनॉमिक क्लब में बेसेंट ने कहा कि 'सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है और क्या नहीं है, इस बारे में हमें स्पष्ट हो जाना चाहिए। डेमोक्रेट्स की गुमराह करने वाली बातों, आधी-अधूरी जानकारी रखने वाले मीडिया और वे लोग जिन्होंने हमारे उद्योग को चौपट कर दिया, इनके बावजूद कोर्ट ने राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ के खिलाफ फैसला नहीं सुनाया है। छह जजों ने मात्र इतना कहा है कि एक डॉलर का राजस्व जुटाने के लिए भी IEEPA का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।'

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