Imran khan Gets Jail Term : पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी सरकार में मंत्री रहे शाह महमूद कुरेशी को 10 साल जेल की सजा सुनाई गई है। पाकिस्तान मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, पीटीआई के संस्थापक व पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को सिफर मामले (Cipher case) में 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई है।
इमरान खान
खबरों के मुताबिक, रावलपिंडी की अदियाला जेल में मामले की सुनवाई के दौरान विशेष अदालत के न्यायाधीश अबुल हसनत जुल्करनैन ने यह फैसला सुनाया है। वहीं, इमरान खान की पार्टी ने अदालत के फैसले पर सवाल उठाए हैं। पार्टी ने कहा कि यह एक दिखावटी केस है। हमारी कानूनी टीम इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देगी। उम्मीद है कि इस सजा पर रोक लगेगी। यह जल्दबाजी में लिया गया फैसला है।
क्या है सिफर मामला?
71 साल के इमरान खान के खिलाफ पिछले साल मार्च में वाशिंगटन में पाकिस्तान के दूतावास द्वारा भेजे गए एक गुप्त राजनयिक केबल (सिफर) को लीक करने के मामले में आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद अगस्त 2023 में इमरान को गिरफ्तार किया गया था। सिफर या डिप्लोमैटिक केबल वह संवाद होता है जो विदेशी मिशन की ओर से अपने देश को भेजा जाता है। यह गुप्त होता है और इसमें बातचीत डिकोड करके पढ़ा जाता है।
