वॉशिंगटन: न्यूयॉर्क के एक जज ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर 5000 अमेरिकी डॉलर का जुर्माना लगाया क्योंकि द हिल की रिपोर्ट के मुताबिक जज के चीफ क्लर्क के बारे में अपमानजनक पोस्ट को जज का आदेश के बाद भी 2024 के उम्मीदवार की अभियान वेबसाइट से नहीं हटाया गया था। हालांकि जज आर्थर एंगोरोन ने ट्रम्प को अदालत की अवमानना नहीं ठहराया लेकिन उन्होंने ट्रम्प के ट्रुथ सोशल अकाउंट द्वारा पोस्ट किए जाने के बाद लगाए गए गैग ऑर्डर के उल्लंघन की चेतावनी दी थी कि परिणामस्वरूप कड़ी सजा हो सकती है। जिसमें भारी वित्तीय दंड, अवमानना या यहां तक कि जेल की सजा भी शामिल हो सकती है।
डोनाल्ड ट्रंप पर लगा जुर्माना
एंगोरोन ने कहा कि डोनाल्ड ट्रम्प को गैग आदेश का उल्लंघन करने के संभावित परिणामों के बारे में इस न्यायालय से पर्याप्त चेतावनी मिली है। उन्होंने विशेष रूप से स्वीकार किया कि वह इसे समझते हैं और इसका पालन करेंगे। तदनुसार एक और चेतावनी जारी करना अब उचित नहीं है। द हिल की रिपोर्ट के अनुसार, ट्रम्प द्वारा प्रकाशित पोस्ट में उन्हें सीनेट के बहुमत नेता चक शूमर (डीएनवाई) की प्रेमिका के रूप में मजाक उड़ाया गया और उनके बारे में व्यक्तिगत रूप से पहचान करने वाली जानकारी भी शामिल की गई। इसके तुरंत बाद एर्गोगन को ट्रम्प के पोस्ट के बारे में पता चला, उन्होंने ट्रम्प या मामले में किसी अन्य पक्ष को उनके स्टाफ सदस्यों के बारे में सार्वजनिक रूप से पोस्ट करने या बोलने से रोकते हुए एक सीमित गैग आदेश जारी किया। उन्होंने ट्रम्प को पोस्ट को हटाने का आदेश दिया तब ट्रुथ सोशल अकाउंट से पोस्ट हटा दिया गया। यह पोस्ट 17 दिनों तक उनकी अभियान वेबसाइट पर था।
घटना के बाद ट्रम्प के वकील क्रिस किसे ने इसे अनजाने में की गई गलती बताया और उनके हटाए गए सोशल मीडिया पोस्ट को उनकी वेबसाइट पर बने रहने की अनुमति देने के लिए ट्रम्प के राष्ट्रपति अभियान की "बहुत बड़ी मशीन" को दोषी ठहराया। इसके अलावा एंगोरोन ने कहा कि उनका पोस्ट गलत था। उन्होंने कहा कि वह उसे संदेह का लाभ देंगे। हालांकि, गैग आदेश का अभी भी उल्लंघन किया गया।
