'सड़कें सवारी के लिए हैं, स्टंट शो के लिए नहीं..' Bike Stunt के वायरल Video पर बेंगलुरु पुलिस की नसीहत

Bike Stunt Video: भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 279 के तहत इस तरह के कृत्य दंडनीय अपराध हैं। वायरल वीडियो को देखने के बाद यूजर्स ने भी तरह-तरह से रिएक्‍ट किया। एक यूजर ने कहा कि, 'ये स्टंट खतरनाक हैं।

Bike Stunt Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। इसमें दो लड़के पर एक स्‍कूटी पर स्‍टंट करते हैं। व्हीली का प्रयास करने के बाद दोनों मुश्किल में पड़ जाते हैं। इस स्टंट के वीडियो ने अधिकारियों का ध्यान तत्‍काल आकर्षित किया। लड़कों के लापरवाही भरे इस काम को देखने के बाद बेंगलुरु की मदिवाला ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई करने में देर नहीं की। बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस के ऑफिशियल हैंडल से वीडियो को शेयर किया गया और दोनों की पहचान कर उनको पकड़ लिया। पुलिस ने वीडियो पोस्ट करते हुए साथ में लिखा कि, 'बेंगलुरु की सड़कें सुरक्षित सवारी के लिए हैं, स्टंट शो के लिए नहीं! व्हीलिंग की कोशिश करें और आप एक चेतावनी भरी कहानी के पात्र बन जाएंगे।'

स्‍कूटी से स्‍टंट करते लड़के।

वीडियो की शुरुआत में आप देख सकते हैं कि, स्‍कूटी सवार बहादुरी से आगे का पहिया उठाता है, वहीं पीछे बैठा लड़का नशे में धुत दिखाई देता है और पीछे की ओर झुकता है। गौरतलब है कि, भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 279 के तहत इस तरह के कृत्य दंडनीय अपराध हैं। वायरल वीडियो को देखने के बाद यूजर्स ने भी तरह-तरह से रिएक्‍ट किया। एक यूजर ने कहा कि, 'ये स्टंट खतरनाक हैं। वे इन्हें करते हुए अपनी जान जोखिम में क्यों डालते हैं?' दूसरे ने कहा कि, "माफ़ करें अगर यह अमानवीय लगता है, लेकिन इन गुंडों को 'देखते ही गोली मार दो' जैसी सज़ा की ज़रूरत है। असामाजिक तत्वों से पूरी आक्रामकता से निपटा जाना चाहिए। कोई भी कानून और व्यवस्था की परवाह नहीं करता है, और हमारी व्यवस्था इस खतरे का स्थायी समाधान लाने में सक्षम नहीं है।"

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