सभी रेस्टोरेंट में जरूरी नहीं होता GST देना; कर लें पता, बच जाएंगे पैसे

  • Authored by: आशीष कुशवाहा
  • Updated Jun 24, 2023, 03:42 PM IST

Goods and Services Tax on Food and Restaurants: आपसे हर एक रेस्टोरेंट जीएसटी बिल नहीं वसूल सकता ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ रेस्टोरेंट सरकार की खास स्कीम के तहत इनरोल्ड होते हैं। इस स्कीम का नाम है जीएसटी कॉम्पोजीशन स्कीम है। इस स्कीम में आने वाले बिजनेसमैन को केवल अपने सालाना टर्नओवर पर जीएसटी का पेमेंट करना होता है।

Goods and Services Tax on Food and Restaurants: आपने देखा होगा कि होटल में खाने के बाद आपको जो बिल थमाया जाता है उसमें GST भी जोड़ा जाता है। हालांकि कई लोगों को नहीं पता है कि रेस्टोरेंट के बिल पर GST चुकाना जरूरी नहीं है। आप इस बारे में अच्छे तरह से पता करके पैसे बचा सकते हैं। तो आइये बिना देरी किए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।

Pay GST in All Restaurants

रेस्टोरेंट्स

क्यों नहीं वसूली जा सकती है जीएसटी

आपसे हर एक रेस्टोरेंट जीएसटी बिल नहीं वसूल सकता ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ रेस्टोरेंट सरकार की खास स्कीम के तहत इनरोल्ड होते हैं। इस स्कीम का नाम है जीएसटी कॉम्पोजीशन स्कीम है। इस स्कीम में आने वाले बिजनेसमैन को केवल अपने सालाना टर्नओवर पर जीएसटी का पेमेंट करना होता है।

कौन आता है इस स्कीम के अंतर्गतसरकार की जीएसटी कॉम्पोजीशन स्कीम में 1.5 करोड़ रुपये से कम टर्नओवर वाले व्यापारी आते हैं। इस टर्नओवर से कम वाले व्यापारी इसका लाभ उठा सकते हैं। जो भी व्यापारी सरकार की इस स्कीम के तहत आते हैं वे ग्राहकों से बिल पर जीएसटी नहीं वसूल सकते हैं। इसलिए जब भी आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएं और उसका बिल चुकाएं तो यह जरूर चेक कर लें कि कहीं रेस्टोरेंट कॉम्पोजीशन स्कीम के तहत आने वाले रेस्टोरेंट भी तो आपसे बिल पर जीएसटी तो नहीं वसूल कर रहे हैं।

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