Aadhaar Lock: किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके आधार का क्या होता है, जान लीजिए UIDAI के नियम

  • Authored by: Rohit Ojha
  • Updated May 20, 2024, 11:48 AM IST

Aadhaar Lock: किसी भी भारतीय नागरिक के उसके पूरे जीवनकाल में एक बार ही आधार नंबर जारी किया जाता है। आधार जारी करने का काम UIDAI के पास है। 12 डिजिट के यूनिक नंबर वाले आधार में नाम, पता और फिंगरप्रिंट जैसे हमारे पर्सनल डेटा होते हैं। इसलिए इन्हें सुरक्षित रखना जरूरी है।

Aadhaar Lock: आधार आज के समय में हमारी पहचान का सबसे जरूरी दस्तावेज है। इसके बिना किसी भी सरकारी स्कीम का लाभ लेना मुश्किल है। 12 डिजिट के यूनिक नंबर वाले आधार में नाम, पता और फिंगरप्रिंट जैसे हमारे पर्सनल डेटा होते हैं। इसलिए इन्हें किसी के साथ भी शेयर करने से बचना चाहिए। क्योंकि साइबर क्राइम को अंजाम देने वाले अपराधी के हाथों अगर आपका आधार लग जाता है, तो वो इसका दुरुपयोग कर सकते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, तो उसके आधार कार्ड का क्या होगा।

Aadhaar Card

क्या सरेंडर कर सकते हैं आधार

किसी भी भारतीय नागरिक के उसके पूरे जीवनकाल में एक बार ही आधार नंबर जारी किया जाता है। आधार जारी करने का काम UIDAI के पास है, लेकिन इसे सरेंडर या कैंसिल करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। हालांकि, इसकी सुरक्षा को लेकर कुछ कड़े इंतजाम किए गए हैं। आधार कार्ड को सरेंडर या रद्द नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसे लॉक किया जा सकता है। लॉक करने के बाद कोई दूसरा व्यक्ति आपके आधार डेटा तक नहीं पहुंच पाएगा। इसका इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आधार कार्ड को अनलॉक करना होगा। ऐसा केवल मृत व्यक्ति के परिवार के सदस्य ही कर सकते हैं।

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